
UNITED NEWS OF ASIA.मुंगेली की निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सविता राजपूत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और उच्च न्यायालय ने शासन ने द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश पर फिलहाल उन्हें स्टे दे दिया है।

दरअसल सविता राजपूत का रिटायरमेंट इसी माह सितंबर में होना है और रिटायरमेंट के 15 दिन पहले उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाए बिना विभाग ने निलंबित कर दिया था और इसके पीछे की बड़ी वजह एरियर्स की राशि का भुगतान न होना पाया गया था अपने निलंबन के खिलाफ सविता राजपूत ने उच्च न्यायालय में अपील की थी जहां उनके वकील ने न्यायालय के समक्ष यह दलील पेश की की सविता राजपूत महज 15 दिनों में रिटायर होने वाली है और उन्हें विभागीय जांच बैठाए बिना ही निलंबित कर दिया गया.
इसके खिलाफ सरकारी वकील ने भी अपनी बात रखी लेकिन जज ने सविता राजपूत के पक्ष में निर्णय देते हुए फिलहाल इस मामले में उन्हें स्टे दे दिया है और अब मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
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