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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अब जिलेवार मॉनिटरिंग करेंगे पोर्टफोलियो जज, न्यायिक कार्यों में आएगी पारदर्शिता

UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 14 न्यायाधीशों को पोर्टफोलियो जज के रूप में नामित किया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विनोद कुजूर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये जज अपने प्रभार वाले जिलों में न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी करेंगे। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

पोर्टफोलियो जजों को सौंपे गए जिले

जारी सूची के अनुसार, हाई कोर्ट के विभिन्न न्यायाधीशों को न्यायिक एवं प्रशासनिक निरीक्षण के लिए अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

  •  जस्टिस संजय के. अग्रवाल – रायगढ़, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा
  •  जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू – बिलासपुर
  •  जस्टिस रजनी दुबे – रायपुर, कबीरधाम (कवर्धा)
  •  जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास – दुर्ग, बालोद
  •  जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी – बेमेतरा, महासमुंद
  •  जस्टिस दीपक कुमार तिवारी – राजनांदगांव, कोरिया (बैकुंठपुर)
  •  जस्टिस सचिन सिंह राजपूत – कोंडागांव, मुंगेली
  •  जस्टिस राकेश मोहन पांडे – बलौदाबाजार, बस्तर (जगदलपुर)
  •  जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल – बलरामपुर, रामानुजगंज
  •  जस्टिस संजय कुमार जायसवाल – सरगुजा (अंबिकापुर)
  •  जस्टिस रवीन्द्र कुमार अग्रवाल – जशपुर
  •  जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा – सूरजपुर
  •  जस्टिस बिभु दत्त गुरु – दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
  •  जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद – उत्तर बस्तर (कांकेर)

क्या होगी पोर्टफोलियो जज की जिम्मेदारी?

  •  न्यायिक प्रक्रिया का निरीक्षण – पोर्टफोलियो जज समय-समय पर अपने प्रभार वाले जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालयों का दौरा करेंगे।
  •  वकीलों और न्यायिक अधिकारियों से संवाद – बार काउंसिल और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे।
  •  न्यायिक कार्यों की समीक्षा – न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने और तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर ध्यान देंगे।
  •  नए निर्माण कार्यों की निगरानी – जिला न्यायालय परिसरों में नई इमारतों और अधोसंरचना परियोजनाओं की निगरानी भी पोर्टफोलियो जज करेंगे।

न्यायिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम

पोर्टफोलियो जजों की नियुक्ति से छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था में बेहतर पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता आएगी। यह कदम न्यायालयीन कार्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया को सुगम और व्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

 


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