
डोमेन्स
भारतीय गुटखा व्यवसायी जेएम जोशी को 10 साल की सजा
टेबल को मदद करने का आरोप, जांच में दोषी पाए गए
महाराष्ट्र सरकार के आवेदन पर सीबीआई ने की थी जांच
नई दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन टेबल इब्राहिम (दाऊद इब्राहिम) की पाकिस्तान में गुटखा फैक्ट्री स्थापित करने में मदद करने वाले भारतीय ग्रुपखा एग्जीनेटर्स जेएम जोशी को मुंबई (मुंबई) की स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। जोशी पर आरोप था कि उसने संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने में इब्राहिम को हर प्रकार की सहायता की। इस मामले में जोशी के एक कर्मचारी का भारत में अपहरण करके उसे हैदराबाद सिंध प्रांत पाकिसतान ले गए थे। सीबीआइ के विशेष न्यायालय (द मकोका कोर्ट मुंबई) ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. इसमें जमीरूद्दीन अंसारी, मोहम्मद फारूक मंसूरी और जे.एम. जोशी को सजा सुनाते हुए 10 साल की कड़ी कारावास की सजा और कुल 15 लाख जुर्माने की सजा का ऐलान किया है।
ये मामला महाराष्ट्र सरकार के आवेदन में दर्ज किया गया था। दर्ज के अनुसार एक व्यवसायी को वर्ष 2002 में जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसने स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की थी। धमकी देने का आरोप जमिरूद्दीन अंसारी और अनीस इब्राहिम पर लगा था। दर्ज किए गए शिकायतकर्ता पर ये आरोप लगाया गया था कि उन्हें कर्मचारी राजेश पंचारिया से दो लाख 65 हजार रुपये की पांच गुटखा कागजात पैकेजिंग मशीन खरीदने के लिए मजबूर किया गया था और उसके बाद दुबई में उनके सहयोगी फारूक अहमद मंसूरी के माध्यम से उन मशीनों पाकिस्तान स्थित करांची में अनीस इब्राहिम के पास अपडेट का ऑर्डर दिया गया था। बंधुआ अपनी जान बचाने के लिए शिकायतकर्ता ने उन मशीनों को पाकिस्तान स्थित करांची भेज भी दिया था।
सीबीआई की जांच में हुआ बड़ा खुलासा
सीबीआई ने इस मामले में विस्तार से जब तफ्तीश में जुटी और गहन जांच की तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने लगीं। उसी दौरान ये भी पता चला कि दो पंच जेएम जोशी एवं आरबीआई धारी, इब्राहिम के साथ सांठगांठ में थे। आर.एन. धारीवाल ने जेएम जोशी के साथ लंबे समय से चल रहे वित्तीय विवाद को पोर्टफोलियो के लिए इब्राहिम कास्कर के साथ अपने विश्राम का उपयोग किया। समझौते के अनुसार, जेईएम जोशी को आर एम धारीवाल से 20 करोड़ रु. प्राप्त होने तथा बदले में जेएम जोशी को सिकंदराबाद, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में गुटखा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट देने में इब्राहिम को हर प्रकार की सहायता प्रदान की गई थी। फास्टनर ने जोशी के एक कर्मचारी का भारत में अपहरण कर लिया था तथा उसे सिकंदराबाद, सिंध प्रांत, पाकिस्तान ले गए और इब्राहिम के लिए जेएम जोशी द्वारा पाकिस्तान में गुटखा फैक्ट्री में 3 साल की अवधि के लिए जबरन काम का दावा किया।
गुटखा कारोबार से इब्राहिम को फायदा हुआ
धारीवाल, अब्दुल हमीद अंतुले एवं सलीम मोहम्मद गौस के स्वामित्व वाली दुबई स्थित एक कंपनी को गुटखा की आपूर्ति करके इब्राहिम कास्कर के संगठित अपराध सिंडिकेट की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। वर्ष 1996 से 2001 की अवधि के दौरान, आर एम धारीवाल ने अपनी कंपनी को 46.1 करोड़ रु. का गुटखा सप्लाई किया, जिससे इब्राहिम कास्कर के संगठित अपराध सिंडिकेट को लाभ मिला।
केस से जुड़े 4 अभी भी भ्रासा
हालांकि इस मामले की तफ्तीश के दौरान सीबीआई ने दिनांक 18.6.2016 को 9 नगरपालिका जमीरुद्दीन अंसारी अर जंज, राजेश पंचारिया उर्फ राजू भाई, अनीस इब्राहिम का स्कोर (फरार), फारूक मंसूरी, जेएम जोशी, आरएम धारीवाल, रेख इब्राहिम कास्कर अत्यधिक सेठ (फरार), फारूक मंसूरी बोली), अब्दुल हमीद अंतुले (फरार) एवं सलीम मो. गौस (शेख फरार) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में 9 से 4 दिसंबर शामिल हैं। आर एम धारीवाल की विचार के दौरान की मृत्यु हो गई। इस तरह उनके खिलाफ विचार की कार्यवाही की गई। राजेश पंचारिया उर्फ राजू के भाई को पूर्व में विचारण अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई, मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज न्यूज, सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज वेबसाइट News18 हिंदी|
टैग: सीबीआई कोर्ट, दाऊद इब्राहिम, मुंबई
पहले प्रकाशित : 11 जनवरी, 2023, 18:06 IST



- लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
- विडियो ख़बरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
- डार्क सीक्रेट्स की ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
- UNA विश्लेषण की ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें