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गूगल बनाम सीसीआई | सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को दिया तगड़ा झटका, NCLAT के इंतजाम के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार किया

फ़ाइल तस्वीर

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गूगल (Google) को टैगड़ा झटका दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने एनसीएलएटी के इंतजाम के क्रम में हस्तक्षेप करने से स्पष्टतौर पर इनकार कर दिया है। इसलिए ही नहीं बल्कि गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया और 31 मार्च तक केस का फैसला करने को कहा।

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकार (NCLAT) के आदेश का पालन करने के लिए Google India (Google India) को एक सप्ताह का समय दिया, जिसमें कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी रोकथाम के लिए भारत के मार्केटिंग आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया 1,337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने का 10% जाम करने का निर्देश दिया गया था।

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गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि हम कल के जजमेंट के विवरण की समीक्षा कर रहे हैं। जो इंतजाम राहत तक सीमित है हम और अपील के गुण-दोष तय नहीं करते। हम अपने उपयोगकर्ता और साथी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आगे की राह में सीसीआई के साथ सहयोग करेंगे, हमारी अपील के समानांतर।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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