गरियाबंदछत्तीसगढ़

“गरियाबंद कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल सश्रम सजा, 4 लाख रुपये मुआवजा”

UNITED NEWS OF ASIA. गरियाबंद। नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास के साथ पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की सजा सुनाई है. नाबालिग से अपराध के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला गरियाबंद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायधीश ने सुनाया है.

शासकीय अधिवक्ता हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि अमलीपदर थाना क्षेत्र से मैनपुर छुहिया निवासी आरोपी सुधीर राजपूत आरोपी युवक डेढ़ साल पहले नाबालिग को भगा ले गया था. अपने साथ पीड़िता को रखते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

पीड़िता के भाई के रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कर गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया था. साल भर चले सुनवाई के बाद अतरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने विभिन्न धाराओं पर सजा का ऐलान किया है.

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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