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दोस्त ने की दोस्त की हत्या, CBI कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

हीरा ग्रुप की नर्सरी में झाड़ियों के बीच मिला था शव, रुपेश कुमार को दोषी करार

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। राजधानी में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में CBI कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 9 अप्रैल 2024 का है, जब रूपेश कुमार उर्फ भोला ने अपने मित्र विजय यादव की धारदार हथियार से हत्या कर उसका शव हीरा ग्रुप की नर्सरी की झाड़ियों में फेंक दिया था।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रूपेश कुमार को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी।

सुनियोजित हत्या, पुरानी रंजिश थी वजह

अतिरिक्त लोक अभियोजक बसंत गोंड ने अदालत को बताया कि आरोपी रूपेश ने अपने दोस्त विजय को पहले राजेंद्र नगर स्थित स्कूल के पास बुलाया, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद उसने धारदार हथियार से विजय की हत्या कर दी और शव को छिपाने के इरादे से हीरा ग्रुप की नर्सरी की झाड़ियों में फेंक दिया।

दोस्ती बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि रूपेश बिहार के मोतिहारी जिले का निवासी है, जो उरला थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। वहीं उसकी दोस्ती विजय यादव से हुई थी। विजय ने एक बार रूपेश को किराना दुकान से उधारी में सामान दिलवाया था, लेकिन रूपेश ने रकम नहीं चुकाई। इसके बाद विजय उसे बार-बार सार्वजनिक रूप से उधारी चुकाने के लिए टोकता था, जिससे नाराज होकर रूपेश ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

पुलिस की जांच और कोर्ट का फैसला

हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने घटनास्थल से शव बरामद किया और रूपेश को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट में हत्या की पूर्व योजना, हथियार, कॉल डिटेल्स और गवाहों के बयान जैसे ठोस सबूत पेश किए गए। कोर्ट ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

 


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