छत्तीसगढ़

महिला समूहों के लोन में ₹6.54 लाख की धोखाधड़ी – पूर्व शाखा प्रबंधक गिरफ्तार ग्राहकों से ली रकम को निजी खर्चों में उड़ाया, देवभोग पुलिस की कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. रुपेश साहू, गरियाबंद | गरियाबंद जिले के देवभोग थाना पुलिस ने महिला स्वयं सहायता समूहों के नाम पर मिले ऋण की राशि में 6.54 लाख रुपये के गबन के आरोप में एक पूर्व शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लोन की वसूली के बाद रकम कंपनी के खाते में जमा न कर उसे खुद खर्च कर लिया था।

सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड की शिकायत पर मामला दर्ज

सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड, जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) है, की ओर से 24 जुलाई 2025 को थाना देवभोग में मामला दर्ज कराया गया। संस्था की शिकायत के अनुसार, आरोपी उमाकांत पूरी (30 वर्ष), निवासी ग्राम भिलाईगढ़, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद, देवभोग शाखा में प्रबंधक के पद पर 3 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2025 तक पदस्थ था।

फोन-पे और नकद में वसूली कर रकम हड़पी

कंपनी ने बताया कि आरोपी ने 1 मई 2024 से 20 मार्च 2025 के बीच कई महिला ग्राहकों से नकद व फोन-पे के माध्यम से लोन की किश्तें वसूल कीं, लेकिन उन्हें कंपनी खाते में जमा करने के बजाय निजी खर्चों में इस्तेमाल कर दिया। इस तरह कुल ₹6,54,802 की धोखाधड़ी की गई।

पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी

पुलिस जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ बैंक स्टेटमेंट, फोन-पे ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट, ग्राहकों के लेनदेन दस्तावेज, जीएसटी प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र जैसे ठोस साक्ष्य जब्त किए गए। प्रारंभिक विवेचना में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

IPC की नई धाराओं में मामला दर्ज

मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) और 316(5) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य बिंदु:

  • आरोपी: उमाकांत पूरी, पूर्व शाखा प्रबंधक

  • कंपनी: सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड (NBFC)

  • धोखाधड़ी की राशि: ₹6,54,802

  • समयावधि: मई 2024 से मार्च 2025

  • अपराध: ग्राहक से वसूली गई लोन राशि निजी खर्च में उपयोग

  • धाराएं: भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) व 316(5)

 


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