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पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को उच्च न्यायालय से राहत मिली, अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती - India TV Hindi

छवि स्रोत: फाइल फोटो
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ शाह जहांपुर में बलात्कार के मामले में दर्ज अग्रिम जमानत की पुष्टि की है। यह आदेश शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद जारी किया गया था, इसमें कहा गया था कि उसकी आपराधिक त्रुटियों को वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है और उपयुक्त मामले में आगे मुकदमा चलाने में कोई कानूनी संबंध नहीं है।

सरकार ने अभियोजन पक्ष से दाखिले का फैसला किया है

न्यायालय ने उप्र सरकार की ओर से प्रस्तुतियों पर भी विचार किया, जिन्होंने छात्रों को सूचित किया कि राज्य सरकार ने अभियोजन पक्ष से वापस लेने का निर्णय लिया है और लोक अभियोजकों की धारा 321 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत एक आवेदन दायर किया है। की अनुमति है। इसलिए स्थिति-आवेदक को पूर्व पूर्व देने का विरोध नहीं कर रहा।

एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानत जमा करें

स्वामी विवेकानंद द्वारा दायर जमानत पूर्व अर्जी का निस्तारण करते हुए व्यावसायिक दिनेश कुमार सिंह ने कहा, ”शिकायतकर्ता और राज्य के रूख को देखते हुए न्यायालय अभियुक्त को पूर्व जमानत प्रदान कर रहा है। हालांकि, कोर्ट ने चिन्मयानंद को निर्देश दिया कि वे सोमवार (6 फरवरी) से एक सप्ताह के भीतर संबंधित मुकदमा कोर्ट के सामने पेश करें और एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानत जमा करें।

नामांकन ने दी थी ये याचिका

अदालत ने संबंधित मुकदमे को न्यायलय को किसी भी अन्य मुकदमे के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। निराशा ने याचिका दी थी कि उनकी उम्र 75 साल की हो गई है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे कई चिकित्सा और मूर्च्छा संस्थान चला रहे हैं और उच्च राजनीतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के व्यक्ति हैं।

मामला 2011 का है। विशेषानंद पर एक कॉलेज होस्ट को अपने आवास में बंधक बनाकर रहने का आरोप है।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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