लेटेस्ट न्यूज़

ईस्टर हमलों को रोक नहीं पाए पूर्व राष्ट्रपति सिरीसेना को 10 करोड़ का जवाब देने का आदेश

पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना

प्रतिरूप फोटो

गूगल क्रिएटिव कॉमन्स

सुप्रीम कोर्ट के सात सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में व्यवस्था दी कि 2019 के ईस्टर सन्डे के हमलों को रोकने में नाकाम रहे, याचिकाओं में नामजद प्रतिवादियों ने दावों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि 2019 के ईस्टर झटके के झटके को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ एस विल (श्रीलंकाई रुपये) का भुगतान करें। प्रतिक्रियाओं की आशंका के बारे में प्रामाणिक जानकारी होने के बावजूद उन्हें रोकने के लिए उन्हें यह आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सात सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में व्यवस्था दी कि 2019 के ईस्टर सन्डे के हमलों को रोकने में नाकाम रहे, याचिकाओं में नामजद प्रतिवादियों ने दावों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था।

अदालत ने कहा कि शीर्ष अधिकारी घातक आत्मघाती बम हमलों को रोकने के लिए भारत की ओर से साझा की गई विस्तृत खुफिया सूचना पर कार्रवाई करने में विफल रहे। अदालत ने सिरीसेना को 10 करोड़ श्रीलंकाई रुपये, पूर्व प्रमुख पूजित जयसुंदर और राज्य पुलिस खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख ब्लूंता जयवर्द्धने को 7.5-7.5 करोड़ श्रीलंकाई रुपये और पूर्व रक्षा सचिव हेमासिरी फर्नांडो को 5 करोड़ श्रीलंकाई रुपये देने का आदेश दिया। राष्ट्रीय खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख शिशिर मेंदिस को एक करोड़ श्रीलकाई रुपये का ग्रंथ का आदेश दिया गया है। उन्हें उनके निजी खाते से भुगतान करने का आदेश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे मुआवजे के भुगतान के बारे में छह महीने में जानकारी दी जानी चाहिए।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



 


यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया पर खबरों का विश्लेषण लगातार जारी है..

आपके पास किसी खबर पर जानकारी या शिकायत है ?
संपर्क करें
unanewsofficial@gmail.com | 8839439946, 9244604787

व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें


विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 9244604787


निष्पक्ष और जनसरोकार की पत्रकारिता को समर्पित
आपका अपना नेशनल न्यूज चैनल UNA News

Now Available on :

Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page