छत्तीसगढ़सरगुजा

पूर्व पार्षद ने जमीन सौदे में की ठगी, 35 लाख ऐंठे, FIR दर्ज

पूर्व पार्षद समेत तीन पर धोखाधड़ी का केस, पैसे लेने के बाद भी नहीं की रजिस्ट्री

UNITED NEWS OF ASIA. सरगुजा। जमीन बिक्री के नाम पर 35 लाख की ठगी के मामले में गांधीनगर पुलिस ने पूर्व कांग्रेस पार्षद और एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने फर्जी पट्टा दिखाकर जमीन का सौदा किया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई और पैसे भी नहीं लौटाए। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ितों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद FIR दर्ज की गई।

फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी का जाल

दर्रीपारा निवासी सब्जी व्यापारी पिंटू गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि पूर्व पार्षद दिलीप धर, अग्रसेन वार्ड निवासी अनुपमा अग्रवाल और राकेश अग्रवाल ने बनारस रोड सुभाषनगर की 0.040 हेक्टेयर जमीन का सौदा किया था। राकेश अग्रवाल ने बताया कि जमीन उसकी भाभी अनुपमा अग्रवाल के नाम पर है और फर्जी अनुबंध पत्र तैयार कर अगस्त 2024 में 10 लाख का चेक लिया गया

इसके बाद 10 दिनों में 25 लाख और ले लिए। कुल 35 लाख की रकम लेने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं की गई। जब पिंटू गुप्ता ने भूमि की जांच कराई, तो पता चला कि जमीन 8.6 डिसमिल ही है, जबकि 10 डिसमिल बताई गई थी और पट्टा फर्जी निकला

धमकी देने लगे आरोपी, FIR दर्ज

धोखाधड़ी सामने आने पर पिंटू गुप्ता ने पैसे वापस मांगे, तो सिर्फ 10 लाख लौटाए गए और बाकी रकम के लिए चेक दिया गया, जो बाउंस हो गया। जब गुप्ता ने दबाव डाला तो आरोपी धमकी देने लगे कि वे पैसे वापस नहीं करेंगे।थाने के बाहर प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अनुपमा अग्रवाल (43), राकेश अग्रवाल (45) और दिलीप धर के खिलाफ धारा 3(5), 318(4), 338 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

 


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