
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर।छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान पाटन विधायक भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को तकनीकी आधारों पर निरस्त करने की मांग की थी।
कोर्ट ने माना: याचिका में पर्याप्त साक्ष्य
जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिका में प्रथम दृष्टया ऐसे तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं, जो सुनवाई के योग्य हैं। इस कारण इसे प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
क्या हैं आरोप?
विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री पर भ्रष्ट आचरण और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने भूपेश बघेल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है।
भूपेश बघेल की दलील
भूपेश बघेल की ओर से पेश वकीलों ने याचिका को तकनीकी खामियों और प्रक्रिया संबंधी आपत्तियों के आधार पर खारिज करने की मांग की थी। उनका कहना था कि याचिका बिना पर्याप्त तथ्यों के दाखिल की गई है। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून 2025 को होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब भूपेश बघेल को याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देना होगा और पूरी प्रक्रिया लंबी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकती है।
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