
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा | वन विभाग कवर्धा द्वारा वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह कार्रवाई वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी.एफ.-527, चतरी परिसर में अवैध कब्जे की सूचना मिलने पर की गई।
वनमंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल के निर्देशन, उपवनमंडलाधिकारी सुयश धर दीवान के मार्गदर्शन तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी महेन्द्र कुमार जोशी के नेतृत्व में पंडरिया (पूर्व) एवं (पश्चिम) के संयुक्त वन अमले ने मौके पर पहुँचकर अतिक्रमण हटाया।
वन अधिनियम व अन्य धाराओं में मामला दर्ज
मामले में आरोपी मानसिंह, पिता सूतन गोड़, निवासी ग्राम मंगली, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33(1)(क), 33(1)(ग), 33(1)(घ), 33(1)(च), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, सहपठित धारा 2(16)(ख), 51 तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3, 4 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20712/19 दिनांक 01.06.2025 के अंतर्गत विधिवत जांच उपरांत आरोपी को 03 जून 2025 को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंडरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
टीम ने निभाई अहम भूमिका
इस कार्रवाई में निम्न वन अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा:
चैनदास खुटियाले, उपवनक्षेत्रपाल संतोष सिंह साकत, दिलीप कुमार चन्द्राकर, सुभाष चंद्र भारद्वाज, जोधन सिंह ठाकुर (वनपाल)
सुदर्शन साहू, अमरवीर सिंह मरकाम, कु. उमेश्वरी श्याम, सीमा टांडिया (वनरक्षक)
वन विभाग ने दोहराया कि किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण, वन संपत्ति या वन्यजीवों को क्षति पहुँचाने वालों के खिलाफ सख़्त से सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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