
UNITED NEWS OF ASIA. ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। रेप के आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को सरकार ने निलंबित (Suspend) कर दिया है। तहसीलदार के खिलाफ यौन शोषण (Rape) के मामले में FIR दर्ज होने के बाद उनका ट्रांसफर बैतूल किया गया था, लेकिन जॉइनिंग न करने पर शासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने तहसीलदार की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
महिला ने लगाया शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान ने उसे शादी का झांसा देकर 17 साल तक शारीरिक शोषण किया। महिला ने दावा किया कि वह तहसीलदार की चौथी पत्नी है। ग्वालियर की महिला ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि शत्रुघ्न ने पहले मंदिर में शादी की थी और फिर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा।
पति की मौत के बाद हुई थी मुलाकात
पीड़िता ने बताया कि साल 2006 में उसके पति की मौत के बाद 2008 में उसकी मुलाकात शत्रुघ्न सिंह से हुई थी। 2010 में मंदिर में शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान महिला ने 2014 में तहसीलदार के बेटे को जन्म दिया। महिला ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने उसे अपनी पोस्टिंग वाली जगहों पर हमेशा साथ रखा और इस दौरान अपने दोस्त से भी जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।
पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस
महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ धारा 376 (रेप) और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी फरार है, जिसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने तहसीलदार की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है।
सरकार ने की सख्त कार्रवाई
तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद उनका ट्रांसफर बैतूल किया गया था। लेकिन वहां जॉइनिंग न करने के बाद सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।



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