
UNITED NEWS OF ASIA. जबलपुर। मध्य प्रदेश में जंगलों की अवैध कटाई पर जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार के 24 सितंबर 2019 के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में तस्करों, अफसरों और नेताओं का गठजोड़ बिल्कुल ‘पुष्पा’ फिल्म की तरह काम कर रहा है, जहां जंगलों की प्राकृतिक संपदा को माफिया और अधिकारी मिलकर लूट रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता में बनी तीन जजों की लार्जर बेंच ने सरकार को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि वन माफिया के प्रभाव में आकर सरकारी मशीनरी तक झुक जाती है, जिससे जंगलों का संरक्षण खतरे में पड़ रहा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि सभी 52 विभागों की वेबसाइट पर इस फैसले का प्रचार किया जाए और गोदामों में रखी लकड़ी की तत्काल जांच कर अवैध व्यापार पर रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद राज्य में जंगलों की अवैध कटाई पर बड़ी कार्रवाई की संभावना है।
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