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लव जिहाद का आरोपित गुजरात दहेज मामले में पिता पुत्र गिरफ्तार

वडोदरा घरेलू हिंसा: वडोदरा में वर्ष 2021 में गुजरात ‘एंटी-लव जिहाद’ कानून के तहत नामजद पिता-पुत्र को अब दहेज के मामले में गिरफ्तार किया गया है। समीर की पत्नी ने सुसुर अब्दुल कुरैशी और पति पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वर्ष 2021 में समीर को गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर यह राज्य में ‘लव जिहाद’ का पहला मामला था। वडोदरा के सहायक पुलिस आयुक्त ए.वी. कटकड़ ने मीडिया को बताया कि पीड़िता ने अपने पति समीर और सुसुर अब्दुल कुरैशी के खिलाफ गोत्री थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

सुसुर ने मारी पेट पर लात-विकारा

पीड़िता के अनुसार, सुसुर ने उसे पेट पर लात मारी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि सुसुर और पति ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और भारी भरकम दहेज की मांग की। अधिकारियों ने कहा कि दोनों तस्वीरों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पीड़िता ने पहले भी दर्ज कराया था पति के खिलाफ शिकायत

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जून 2021 में पीड़िता ने पहली बार अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जब उसने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि समीर ने खुद को ईसाई बताया उससे दोस्ती की, बाद में उसके साथ संबंध की तस्वीरें लीं, सच में उसने ब्लैकमेल किया। के लिए और उसके साथ बलात्कार किया। जब दोनों की शादी हो गई तब उसे इस्लाम कबूल करने और बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया।

पीड़िता ने कोर्ट का फैसला सुनाया था समझौता

वर्ष 2022 में समीर ने एक याचिका दायर की फिर बाद में वापस ले लिया, जिसका पीड़िता ने विरोध नहीं किया। वह यह स्थिर स्थिति वापस लेने के लिए तैयार हो गया कि दोनों ने न्यायालय के निर्णय के तहत समझौता कर लिया है। उसने गुजरात उच्च के रूप में यह भी कहा था कि उसने अपने पति पर कभी भी ‘लव जिहाद’ का आरोप नहीं लगाया था, बल्कि पुलिस ने उन पर यह आरोप लगाया था। इसके बाद अदालत ने समीर के खिलाफ दर्ज स्टेट को रद्द कर दिया था।

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