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ग्रेटर नोएडा में 25 अप्रैल को किसानों की हड़ताल के कारण भारी जाम लग सकता है

ग्रेटर नोएडा में किसानों की हड़ताल: नोएडा-ग्रेटर, नोएडा में रहना और वहां से आने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। 25 अप्रैल को आपको शहर में जाम का सामना करना पड़ सकता है। दरअस्ल किसानों ने 25 अप्रैल को नोएडा इवोल्यूशन अथॉरिटी के खिलाफ धरना देने की घोषणा की है। पिछले महीने किसान सभा ने खोदना खुर्द गांव में पंचायत कर धारण की घोषणा की थी। पंचायत में किसान संगठन ने अपने 45 ग्राम अपराधियों को बुलाने और धमकाने की रणनीति तैयार की थी।

‘किसानों का शोषण कर रही अथॉरिटी’
पंचायत में पादरियों ने कहा कि सरकारी किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों की मांग है कि उन्हें प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि में 10% जनसंख्या प्लॉट, प्राधिकरण की योजनाओं में 17.5% किसान कोटा, नई भूमि खरीद के सापेक्ष 6% जनसंख्या प्लॉट और जमीन की खरीद की दर नए कानून के अनुसार सर्किल दर के अनुसार 4 आरोप लगाएं. किसान इन प्रतीकात्मक को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

‘प्राधिकरण वीपीएन कर रहा है कानून का उल्लंघन’
किसानों का कहना है कि अधिकृत प्राधिकरण नए कानून का उल्लंघन कर रहा है और 2014 के बाद प्राधिकरण ने जमीन की खरीद की घोषणा में कोई वृद्धि नहीं की है, जिससे मुआवजे के रेट में संशोधन ना करें और अत्यधिक कम कीमत पर चिंता जता जा सकता है। किसानों का कहना है कि कुछ फैक्ट्रियों का दावा हमारे गांव में किया गया है, उन्होंने कहा कि जब तक नए कानून के अनुसार सभी प्रभावित किसानों को एचटीएमएल नहीं मिला तब तक हम किसी का कब्जा नहीं लेंगे।

ये हैं किसान सात की मांगें

  • ग्रेटर नोएडा में अब तक अधिग्रहीत की गई भूमि के सापेक्ष किसानों को 10% जनसंख्या की रूपरेखा दी गई है।
  • भूमि अधिग्रहण या भूमि की सीधी खरीद सर्किल दरों से 4 गुना अधिक दर पर प्राप्त करें।
  • विकास प्राधिकरण की योजनाओं में किसानों को 17.5 प्रतिशत कोटा मिला।
  • भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान परिवार के प्रत्येक वयस्क को कम से कम 120 वर्ग मीटर का अचल प्लॉट दिया जाए।
  • नई भूमि की खरीद में भी 10 प्रतिशत दृश्यों को अनिवार्य रूप से लिया जा सकता है।
  • पटवाड़ी गांव के एकाउंट के हिसाब से गांव की जमीनों को कम से कम 40 वर्ग मीटर का जारीयशी प्लॉट दिया जाए।
  • गलती की लीज बैक और गलती की सुनवाई के शेष प्रकरणों को निस्तारण कर दिया जाएगा।

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