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एक्साइज पॉलिसी का मामला: 5 दिन और दिया मनीष सिसोदिया का जज, 22 मार्च को अगली सुनवाई होगी

एएनआई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की दलील सात दिन और बढ़ाने की मांग कोर्ट से की। सिसोदिया को दो दिनों की पूछताछ के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनीड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। सिसोदिया की जमानत आज खत्म हो रही थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की दलील सात दिन और बढ़ाने की मांग कोर्ट से की। कोर्ट ने ईडी की मांग पर मनीष सिसोदिया की जमानत को 5 दिन और बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। सिसोदिया को दो दिनों की पूछताछ के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआईबीआई) द्वारा पिछले महीने गिरफ्तारियां किए जाने के बाद दिल्ली की ऐतिहासिक जेल में बंद हैं।

ईडी ने अदालत को बताया कि उसने सिसोदिया के क्लाउड डेटा को पुनः प्राप्त कर लिया था, जिसमें 1.23 मिलियन ईमेल डंप थे, और डेटा की फोरेंसिक जांच के लिए समय की आवश्यकता थी। ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने अपना पुराना फोन छोड़ दिया था, जिसे अब रद्द कर दिल्ली शराब मामले के बारे में जानकारी दी गई थी। सिसोदिया के वकील ने रिमांड के विस्तार के लिए ईडी की याचिका का विरोध किया और कहा कि अपराध की कार्यवाही पर एजेंसी से कोई शब्द प्राप्त नहीं हुआ है।

 


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