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भारत में पोर्नोग्राफी कानून, कानूनी उम्र, इसके इस्तेमाल और प्रसारण के बारे में वो सब जो आपको जानना जरूरी है। पोर्न स्टार के चक्कर में गिरफ्तारियां, जानें भारत में क्या है खतरनाक सामग्री को लेकर नियम

स्टारमी डेनियल, एडल्ट स्टार

2016 के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ओबामा ने विज्ञापन स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने का आरोप लगाया है। इस आरोप में उन्हें 4 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि अगले को यदि सजा भी होती है तो भी वे अगले राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। डोनाल्ड फर्स्ट तो पोर्न स्टार के चक्कर में बहुत बुरा बूब। कई देशों में प्रतिबंधित है लेकिन फिर भी दुनिया भर में सेक्स रैकेट भ्रम से चल रहे हैं। भारत में पोर्नोग्राफी बैन होने के बावजूद आए दिन शूट करने के लिए लोगों की गिरफ्तारी की खबरें आती रहती हैं। आइए जानते हैं कि भारत में सेक्स को लेकर कानून क्या कहता है।

सेक्स देख सकते हैं या नहीं?

भारत में पोर्न देखने को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे लोगों को सजा दी जाए। लोग अपने निजी अंतरिक्ष में पोर्न देख सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने भारत में कई पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साल 2015 में सरकार ने 857 सेक्स साइट्स पर बैन लगा दिया था। लेकिन ये साइट साइट्स भी दूसरे डोमेन के नाम से अभी भी भारत में जंगल से देखे जा रहे हैं। 2021 में भी सरकार ने 67 और यौन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया है।

नौकरी और उम्र?

IPC की धारा 293 के तहत भारत में अश्लील सामग्री बेचना या उसे फैलाना अपराध है। 20 साल तक के लड़के या लड़कियों को सेक्स के धंधे में गिरोह बना लेता है।

सेक्स करना और उसे प्रसारित करना

भारत में अश्लील बनाना और उसे प्रसारित करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत ऐसा करने वालों को सजा हो सकती है। किसी को भी उसका धमकी के खिलाफ अश्लील के धंधे में या उसे जबरन अश्लील वीडियो दिखाते हैं कि यह भी अपराध की श्रेणी में आता है।

निजता का हनन

IT एक्ट की धारा 66E के तहत यदि आप किसी व्यक्ति की अस्पष्टता के बिना अस्पष्ट तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रसारित या वायरल किया गया है तो भारत में इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ यदि आपने किसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे पोर्न साइट्स पर अपलोड किया या वायरल किया तो भी सजा होगी।

महिलाओं को सेक्स शो

आईपीसी की धारा 354ए के तहत यदि आपने किसी भी महिला की जेरी के खिलाफ आपत्तिजनक यौन उत्पीड़न किया है तो उसे रोक दिया या अश्लील दिखाकर उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया तो आपको सजा हो सकती है।

सेक्स में महिलाओं को शामिल करना

स्त्री स्पर्श रूप (प्रतिबंध) अधिनियम, 1986 के तहत कोई भी महिला या उनके निजी हिस्से का प्रसारण किसी भी माध्यम से नहीं किया जाएगा। फिल्म, विज्ञापन, पेंटिंग, लेख या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित करना या प्रसारित करना अपराध है।

शील

पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 14 के तहत बच्चों के साथ अश्लीलता या यौन उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान है। सेक्स में बच्चों को शामिल करना या उन्हें कोई पोर्नोग्राफी बनाना या उन्हें बनाने पर मजबूर करना अपराध है। बच्चों से सेक्स संबंधी कोई भी काम पर आपको सजा हो सकती है।

भारत में सेक्स खिलौनों की बिक्री

भारत में सेक्स खिलौना बेचने या खरीदने पर ऐसा कोई विशेष कानूनी दंड नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 292 के तहत सेक्स टॉय की खरीददारी या बिक्री पर रोक है। सेक्स टॉय के पैकेजिंग और लेबलिंग पर महिलाओं की नग्न फोटो या उससे संबंधित किसी भी कार्य के लिए सजा हो सकती है।

भारत में सेक्स टॉय का प्रयोग

भारत में सेक्स टॉय के प्रयोग पर कोई कानून सजा का प्रावधान नहीं है। आपके निजी अंतरिक्ष में सेक्स टॉय का प्रयोग करने पर कोई सजा नहीं होगी लेकिन नाबालिगों के साथ आप सेक्स टॉय का प्रयोग नहीं कर सकते।

गैर-सहमति से सेक्स टॉय का इस्तेमाल करें

IPC की धारा 376 और 377 के तहत किसी का सहमतिी विरोधी उसके साथ सेक्स टॉय का इस्तेमाल करना अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है।

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