
आरबीआई आदेश: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सभी साइंट्स को ब्लूप्रिंट क्लोजिंग के लिए 31 मार्च तक लगातार देखने का निर्देश दिया है। सेंट्रल बैंक ने सभी बैंकों को अपने पत्र में कहा है कि वे 31 मार्च, 2023 को सामान्य कार्य समय तक सरकारी लेन-देन से संबंधित ओवर-द-रैक चार्ज के लिए अपना नामांकित खाता खुलवाना चाहते हैं। बता दें कि 31 मार्च को 2022-23 वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। रजिस्ट्रार को यह सर्कुलर इसलिए जारी करना पड़ा है क्योंकि उस दिन रविवार है। आम तौर पर रविवार के दिन बैंक बंद रहते हैं। इस दिन बैंक से सदस्यता कार्य केवल ऑनलाइन होता है।
31 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का आखिरी दिन है
आरबीआई के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसियों द्वारा जारी सभी सरकारी लेन-देन का अकाउंट-जोखा उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई को मिले अपने पत्र में आरबीआई ने कहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनई एफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) के माध्यम से ल्यूक 31 मार्च 2023 को अब तक 2400 घंटे (12 मध्यरात्रि) तक जारी रहेगा। सरकारी चेकों के संग्रह के लिए विशेष स्पष्टता भी 31 मार्च को आयोजित की जाएगी। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वह भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम विभाग (DPSS) को इसके लिए निर्देश जारी करेगा।
31 मार्च के बाद से नहीं होंगे ये तीन काम
- अपना पैन कार्ड-आधार कार्ड से लिंक करें।
- पीएम वय वंदना योजना में भी निवेश कर लें।
- अगर आई पहचान भरते हैं तो 31 मार्च से पहले फाइल कर लें।
1000 रुपये जुर्माने के रूप में
भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, 31 मार्च से पहले देश के प्रत्येक नागरिक को अपना पैन कार्ड आधार से लिंक पंजीकृत करना होगा। अगर आप तय समय से पहले पैनिंग को आधार से लिंक नहीं बनाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आपने यह काम अब तक नहीं किया है तो इसे फौरन करवा लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं तो इसके लिए कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
ऐसे जानें आपका पैनिंग से लिंक है या नहीं
पैन कार्ड के आधार से लिंक के बारे में जानने के लिए आपको आयकर विभाग की निगमित वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद यहां से नीचे की ओर दिखें ‘लिंक आधार स्थिति’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया विंडो खुलेगी। यहां आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक संदेश आएगा। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। यदि आपके परिवार में कोई सच्चाई है, तो पैन-आधार लिंक नहीं है, तो उन्हें तुरंत सूचित करें और लिंक करने के लिए बोल दें, अन्यथा उन्हें नुकसान हो सकता है। आप उनका पैन कार्ड ऊपर बताए गए तरीकों से चेक कर सकते हैं कि लिंक है या नहीं।
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