
दिल्ली कर्मचारी समाचार: दिल्ली सरकार (दिल्ली सरकार) के श्रम विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में कर्मचारियों को ओवरटाइम करने का भी पैसा मिलेगा। श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले के हिसाब से एक दिन में आठ घंटे से ज्यादा काम करने या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवरटाइम माना जाएगा। ऐसे में यदि कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है, तो उसे न्यूनतम काम के आधार पर हर घंटे के हिसाब से देय भुगतान मिल सकता है।
किसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही लगातार 7 दिन ओवरटाइम करेगा। वहीं एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। वहीं कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी अनिवार्य हैं। किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल होना और संबंधित लेटर देना अनिवार्य होगा। पॉलिसी के तहत नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां उनके सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाना चाहिए। इसी के साथ सभी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप जरूर मिलनी चाहिए।
और भी महत्वपूर्ण बातें
- प्रवासी कर्मचारी जहां भी होंगे, नियोक्ता उन्हें साल में एक बार यात्रा भत्ता देंगे। नियोक्ताओं को कर्मचारियों के लिए कुछ राशि तय करनी होगी।
- दिल्ली में भी कर्मचारी खतरनाक रासायनिक और सामग्री से संबंधित कारकों में काम कर रहे हैं, उनकी हर साल मेडिकल जांच की जाएगी।
- श्रम विभाग के इंस्पेक्टर समय-समय पर लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए फैक्ट्री का अवलोकन करेंगे।
- नियोक्ता को किसी भी कंपनी, कारखाने या अन्य कार्य पर कोई भी दुर्घटना होने पर घटना की जानकारी श्रम विभाग में 12 घंटे में दुर्घटना होगी।
- कर्मचारियों की मृत्यु की घटना पर श्रम विभाग, जिलाधिकारी या उप-खंड मजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेशन इंचार्ज और प्रवासी कर्मचारी होने पर उनके राज्य से संबंधित विभाग की जानकारी होगी।
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