छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

दुर्ग यातायात पुलिस की व्यापारियों के साथ बैठक: अमानक वाहन सामग्रियों के विक्रय पर रोक लगाने की अपील

UNITED NEWS OF ASIA. सायमा नाज़, दुर्ग । दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और मोटर वाहन अधिनियम के पालन को सुनिश्चित करने हेतु यातायात पुलिस दुर्ग ने आज नेहरू नगर यातायात मुख्यालय में ऑटो पार्ट्स और कार एसेसरीज़ विक्रेताओं की बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा की गई।

बैठक में व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अमानक साइलेंसर, प्रेशर हार्न, काली फिल्म, रंग-बिरंगी फैंसी लाइट्स, फॉग लाइट्स, पुलिस सायरन एवं मोनो लाइट्स जैसी सामग्रियों का विक्रय न करें, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं।

सड़क हादसों से जुड़ा सीधा संबंध

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाल ही में देखा गया है कि कई दोपहिया वाहन चालक अपनी मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हार्न लगवा रहे हैं, जिनकी तेज आवाज से अन्य वाहन चालकों का ध्यान भटकता है और दुर्घटनाएँ घटित होती हैं। इसी प्रकार, रंग-बिरंगी अतिरिक्त लाइटें सामने से आने वाले चालकों के लिए भ्रम और असुविधा पैदा करती हैं।

चार पहिया वाहनों में ब्लैक फिल्म का प्रयोग भी आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान में बाधा बनता है। इसलिए व्यापारियों को समझाइश दी गई कि वे इस प्रकार की सामग्रियाँ न बेचें।

सड़क पर अतिक्रमण न करें

बैठक में यह भी कहा गया कि दुकानदार मुख्य मार्ग पर वाहन खड़ा कर मरम्मत या फिटिंग का कार्य न करें, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। दुकानों के सामने फुटपाथ और सड़क को अवरोधक नहीं बनाया जाना चाहिए।

व्यापारियों ने दी सहमति, पुलिस को देंगे सहयोग

बैठक में उपस्थित सभी व्यापारियों ने यातायात पुलिस को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए इस प्रकार की अमानक सामग्रियाँ न बेचने की सहमति प्रदान की। व्यापारियों ने यह भी कहा कि वे सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन हेतु प्रशासन के हर संभव प्रयास में सहभागी रहेंगे।

नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित चेकिंग और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। भविष्य में किसी भी दुकान में इस प्रकार की सामग्री पाई जाती है तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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