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हरियाणा में अस्पताल कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है

राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि सरकार संबंधित और स्वास्थ्य पर अधिकार रखने वाले कर्मियों को विशेष सहित ड्रेस कोड का पालन करना होगा।

हरियाणा के सरकारी कामकाज में चिकित्सा और अन्य कर्मचारियों के लिए तरह-तरह के मामले सज्जा, भारी गहने, मेकअप और लंबे नाखून रखने के अलावा टी-शर्ट, स्प्रिंटर और स्कर्ट लुक पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि सरकार संबंधित और स्वास्थ्य पर अधिकार रखने वाले कर्मियों को विशेष सहित ड्रेस कोड का पालन करना होगा।

उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड के 24 घंटे का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें सप्ताहांत, शाम और रात की पाली भी शामिल हैं, और इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ”काम के दौरान आपस में रहते हुए तरह-तरह के मामले सज्जा, भारी जुताई, मेकअप और लंबे बाल झड़ते हैं। परिधान नहीं माना जाता है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ”श्वेतश्री, श्वेतसूट और रूप की अनुमति नहीं है।” स्लैक्स, ड्रेसर, स्मार्ट और पलाज़ो की भी अनुमति नहीं होगी। टी-शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच पैंट, राइट पैंट, लेदर पैंट, कैपरी, स्वेटपैंट, टैंक टॉप, टाइट ड्रेस या टॉप, क्रॉप टॉप, ऑफ-शोल्डर ड्रेस, स्नीकर्स, स्लीपर आदि की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह के जूते काले, साफ, आरामदायक और फंकी डिजाइन से मुक्त होने चाहिए। मंत्री ने कहा कि उनके कर्मचारियों के लिए कुछ नियम और प्रभाव बनाने की जरूरत है और ड्रेस कोर्ड का हिस्सा होना जरूरी है, जो संगठन को ‘पेशेवर संदर्भ’ प्रदान करता है। विज ने कहा, ”जब आप निजी अस्पताल में जाते हैं, तो एक भी कर्मचारी आपको वर्दी नहीं दिखता है, जबकि सरकारी अस्पताल में काम करने वालों और कर्मचारियों में अंतर करना मुश्किल होता है।” उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। कामकाज में सुधार आएगा।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



 


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