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ऑनलाइन गेमिंग ऑब्जिस्टर्स के लिए नई शर्त का ड्राफ्ट जारी होने से रोकी जा सकेगी

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ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण को नया आईटी एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी सूचना) के अंतर्गत लाया जाएगा।
मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के नियमन से जुड़े इन चिंताओं के ड्राफ्ट पर 17 जनवरी तक लोगों की राय रायते हैं,
नए चेतावनी के ड्राफ्ट में गेमिंग प्राधिकरण के लिए जांच-परख से जुड़े कुछ अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।

नई दिल्ली। सेंटर सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग (ऑनलाइन गेमिंग) प्राधिकरण के लिए नई शिकायतों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके अनुसार, इन अतिथियों के लिए एक स्व-नियामक प्रणाली बनाए जाने के साथ ही भारत में उनकी स्थिति की स्थिति का सत्यापन अनिवार्य रूप से रोक दिया गया है।

नई सूचना के ड्राफ्ट के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण को नया आईटी एक्ट (सूचना सूचना सूचना) के अंतर्गत लाया जाएगा। ये नियम साल 2021 में सोशल मीडिया संस्थाओं के लिए जारी किए गए थे।

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ड्राफ्ट पर 17 जनवरी तक राय दें
मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के नियमन से जुड़े इन जानकारियों के ड्राफ्ट पर 17 जनवरी तक लोगों की राय जताई है, जिसके बाद फरवरी की शुरुआत में नए नियम तैयार हो जाने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचनाओं के मस्सूदे में ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण के लिए भारत में अनुपालन अनुपालन को बाध्य किया है। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि जुआ या जमावनी से जुड़े सभी कानून इन प्राधिकरणों पर लागू होंगे।

खेल नेटवर्क पर नहीं हूँ साइट्स
इन ड्राफ्ट दस्तावेजों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गेमिंग कंपनियों को किसी खेल के नतीजों को लेकर स्टेक्स रखने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘नियमों के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, खेल के संबद्धों पर स्टेक्स लगाना प्रतिबंधित होगा।’

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MIETY मिनिस्ट्री की ओर से जारी सूचना में बताया गया है, ‘इन नई सूचनाओं का मकसद ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की वृद्धि सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें जिम्मेदार तरीके से संचालित किया जाता है।’

कार्य के सभी टांजैक्शन की जानकारी होगी
नए चेतावनी के ड्राफ्ट में गेमिंग प्राधिकरण के लिए जांच-परख से जुड़े कुछ अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। ये एक सेल्फ़-रेगुलेटरी बॉडी के पास रजिस्टर्ड सभी ऑनलाइन गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन सिंबल को शो और ऑनलाइन गेम्स में शामिल होने वाले लोगों को जमा राशि को निकालने या रिफंड करने, आकार देने के बंटवारे और लाइसेंस देने और दूसरे चार्जेज़ के बारे में बताएं। शामिल है।

मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, ‘सेल्फ-रेगुलेटरी बॉडी का मंत्रालय के पास पंजीकरण पंजीकरण होगा। यह निकाय ऑनलाइन गेम्स की पेशकश करने वाला इंटरमीडिएटरी (बिचौलिया) प्राधिकरण का पंजीकरण उनकी योग्यता के आधार पर करेगा। यह रेगुलेटरी बॉडी सेटलमेंट व्यवस्था के जरिए विजिट का स्थूल भी होगा।’
(इनपुट-भाषा से)

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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