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राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की अयोग्यता हटाई गई | लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद की सदस्यता बहाल, ‘अटेम्प्ट टू मर्डर’ मामले में पाए गए दोषी

छवि स्रोत: पीटीआई फ़ाइल
राकांपा सुप्रीमो शरद के साथ मोहम्मद फैजल।

लक्षद्वीप : आज शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी गई। फैजल को एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद जनवरी में वरिष्ठ सदनों की सदस्यता से दस्तावेजी तौर पर करार दिया गया। लक्षद्वीप सोलह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे फैजल ने सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था और उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा के फैसले को निलंबित कर दिया गया था। 16 दिसंबर की सूचना के अनुसार, केरल उच्च न्यायालय के 25 जनवरी 2023 के आदेश के मद्देनजर फैजल की सदस्यता से अपरिचितता का निर्णय समाप्त कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, हालांकि इसके पहले ही फैजल की सदस्यता बहाल करने का फैसला किया गया। लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत 4 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। केस से जुड़े सभी लोगों ने कहा कि कोर्ट कवरत्ती में जिला और सत्र ने 2009 में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

फैजल पर क्या लगाया था आरोप?
आपके अनुसार, राकांपा सांसद मोहम्मद फैजल और अन्य लोगों पर आरोप था कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. एम. सईद के दमाद पदनाथ सालिह पर तब हमला किया जब वे 2009 के दशक के चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उनके पड़ोस में पहुंचे थे। वहीं, फैजल ने कहा था कि यह मामला ‘राजनीति से प्रेरित’ है और वह जल्द ही उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगा। उसी समय, एक तारीख ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फैजल को अविच्छिन्न करार देने वाली सूचना जारी कर दी थी।

चुनाव आयोग ने उपचुनाव का एलान कर दिया था
फैजल के असम्बद्ध घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी को लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर 27 फरवरी को उपचुनाव आयोग की घोषणा की थी। हालांकि केरल उच्च न्यायालय द्वारा फैजल का दोषसिद्धि और दंड की सजा को रोकने के बाद आयोग ने उपचुनाव को टाल दिया था। अब केरल उच्च न्यायालय द्वारा फैजल की सजा को निलंबित करने के बाद 16 दिसंबर ने उनकी सदस्यता बहाल करने की सूचना जारी कर दी है। बता दें कि हाल ही में मानहानि के एक मामले में सजा पाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता छोड़ दी गई थी।

https://www.youtube.com/watch?v=WjSSYDdFX9s

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