छत्तीसगढ़

धमतरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सार्वजनिक स्थान पर गांजा सेवन पर पहली सख़्त कार्रवाई

धमतरीएसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर NDPS एक्ट के तहत पहली सख्त कार्यवाही

UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी | पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर नशा सेवन के खिलाफ मुहिम को लेकर ऐतिहासिक सख़्ती बरती गई है। सिहावा चौक स्थित बस स्टॉप में गांजा पीते पाए गए एक व्यक्ति के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।

कार्यवाही का विवरण

दिनांक – 05 अगस्त 2025
सूचना – एक व्यक्ति द्वारा बस स्टॉप यात्री प्रतीक्षालय में गांजा सेवन की गुप्त सूचना

कार्रवाई टीम – सिटी कोतवाली पुलिस, धमतरी
मौके पर पकड़ा गया व्यक्ति – ब्यास नारायण कामड़े, उम्र 46 वर्ष, निवासी हटकेशर बाजार चौक

बरामद सामग्री

कागज की पुड़िया में लगभग 10 ग्राम गांजा (कीमत ₹200 अनुमानित)
 मिट्टी की बनी चिलम (भूरा-काला रंग)“Two Pipe” ब्रांड की माचिस की डिब्बी
🔩 लोहे का गांजा कूटने वाला उपकरण

मौके पर पंचनामा तैयार कर सभी वस्तुएं जब्त की गईं।

विधिक कार्रवाई

➡️ प्रकरण क्रमांक – 190/25
➡️ धाराएं – NDPS एक्ट की धारा 27
➡️ स्थिति – आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

धमतरी पुलिस की अपील

“जनता सहयोग करे, नशे को जड़ से मिटाएं।”
धमतरी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों पर लगातार सख़्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।

सार्वजनिक स्थानों पर नशा सेवन गैरकानूनी है और यह दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है।

“नशा मुक्त धमतरी” अभियान में सहभागी बनें।

 


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