डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया विमान में 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया (एआई) के यात्री द्वारा महिला पर पेशाब करने के मामले में डीजीसीए ने हवाई जहाज पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। DCCA ने अलर्ट के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही साछथ उड़ान के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त एयर इंडिया के निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि एयर इंडिया ने गुरुवार को कहा था कि उसने पिछले साल नवंबर में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में शंकर मिश्रा पर 4 महीने की हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा था कि यह प्रतिबंध अनुपालन प्रभाव से लागू होता है और मिश्रा पर पहले 30 दिन की प्रतिबंध के अलावा माना जाता है। मिश्रा ने 26 नवंबर 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक उड़ान में बुजुर्ग महिला सहयात्री पर नशे की स्थिति में कथित रूप से पेशाब कर दिया था।
जांच में शंकर मिश्रा को दोषी पाया गया
एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि पूर्व जिला जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय स्वतंत्र आंतरिक समिति ने पाया कि शंकर मिश्रा का व्यवहार ‘अभ्य यात्री’ की परिभाषा में आता है और नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के प्रासंगिक अधिकार के लिए 4 महीने के लिए हवाई यात्रा प्रतिबंधित है। मिश्रा का नाम पहले से ही एयरलाइन की ‘फ्लाई लिस्ट’ में है। प्रवक्ता ने कहा कि टास्क ग्रुप की मिलिटिएटयर एयर इंडिया ने कमेटी की रिपोर्ट की प्रति डीजीसीए के साथ साझा की है और देश में संचालित होने वाली अन्य एयरलाइन के साथ भी इस रिपोर्ट को साझा करती है।
उन्होंने कहा कि अन्य कंपनियाँ इस बात पर स्वयं निर्णय ले सकती हैं कि मिश्रा पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है या नहीं। अबू मिश्रा जेल में बंद है और मामला दिल्ली की अदालत में है। एयर इंडिया ने 4 जनवरी को कहा था कि उसने मिश्रा पर 30 दिन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि प्रतिबंध कब से लागू होता है।