
मनीष सिसोदिया की दलाली 5 अप्रैल तक मिली
नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में 5 अप्रैल तक प्राधिकरण हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया की ईडी अदालत खत्म होने पर, जिसे 17 मार्च को बढ़ाया गया था, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के रूप में पेश किया गया और उन्हें 5 अप्रैल तक जुराबों में भेज दिया गया। उसी समय वे पहले से ही सीबीआई द्वारा जांच कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में सत्यापन दोष में हैं।
जमानत याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई होगी
वहीं, मनीष सिसोदिया ने अदालत से अनुरोध किया कि कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों के दौरान उन्हें न्यायिक हिरासत में ले जाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने उनसे इस संबंध में अर्जी पैर रखने को कहा। सिसोदिया ने मंगलवार को ईडी मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की और अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई द्वारा इसी मामले में सिसोदिया को 3 अप्रैल तक जज में भेज दिया था।
26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था
बता दें कि सीबीआई द्वारा सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया की जमा राशि के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उनकी अन्य फाइलों से आमना-सामना भ्रष्टाचार होने जा रहा है।
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