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दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए दोबारा वोटिंग पर रोक लगाई आप बीजेपी दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय l हाई कोर्ट से आप को बड़ा झटका, एमसीडी समझौता के चुनाव के लिए फिर से चुनाव पर जोर देने पर जोर

एमसीडी स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: फ़ाइल
एमसीडी ब्रोकर कमेटी के सदस्यों का चुनाव

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी की संबंध समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए पूर्णदान पर रोक लगा दी है। यह मतदान 27 फरवरी, 2023 को होने वाला था। अब कोर्ट के द्वारा रोके जाने के बाद मतदान की प्रक्रिया नहीं होगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एलजी, मेयर, डिप्टी मेयर और एमसीडी को नोटिस भी जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मेयर को निर्देश दिया कि बैलेट पेपर, फुटेज की रिकॉर्डिंग के साथ अन्य सभी जानकारियों को सुरक्षित रखें, जिससे आगे की सुनवाई आसानी से हो सके।

मेयर को चुनाव घोषित करने का अधिकार नहीं – कोर्ट

बीजेपी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि मेयर को सदस्यता समिति के सदस्यों के चुनाव को अधिकार घोषित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि पिछली चुनावों की सिफारिशों के बारे में घोषणा किए बिना ही दोबारा चुनाव को लेकर पहली नजर में चेतावनी की अनुपालना नहीं दिखाई जा रही है।

बीजेपी ने मेयर के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी

कल शुक्रवार (24 फरवरी) को चुनाव के बाद घोषणा के पहले मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी के एक सदस्य का वोट तय करने का फैसला किया था, जिसका बीजेपी ने थाल मेयर कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को विरोध किया था चुनाव लड़ने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

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