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पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।
बीरभूम हिंसा में 10 लोगों की मौत के निशान से एक ललन ने सोमवार को सुसाइड कर लिया था।
ललन का शव सोमवार को सीबीआई के एक अस्थाई कार्यालय में लटका हुआ पाया गया।
नई दिल्ली। बीरभूम हिंसा के एक सदी की केंद्रीय जांच ब्यूरो (केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई) की हिरासत में मौत के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बीरभूम हिंसा में 10 लोगों की मौत के निशान से एक ललन ने सोमवार को सुसाइड कर लिया था। ललन का शेख बुधवार को उनके गांव बोगतुई संदेश भेजें। सीबीआई के एक सूत्र ने बताया कि बंगाल के बोगतुई गांव में आगजनी और हिंसा के मुख्य हादसे का शव सोमवार को सीबीआई के एक अस्थाई कार्यालय में लटका हुआ पाया गया।
ललन को शेख की शुरुआत में बंगाल-झारखंड सीमा पर एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था। उसने ऑफिस के वाशरूम में ‘गमछा’ से बैठने के लिए जगह दी। सीबीआई ने रामपुरहाट के इलाके में एक गेस्ट हाउस में अपना अस्थायी कार्यालय स्थापित किया है। जबकि उसके परिवार के लोगों पर आरोप लगाया गया कि ललन शेख की मौत सीबीआई हिरासत में कथित तौर पर हुई थी। पीटीआई से बात करते हुए सीबीआई सूत्र ने कहा कि शेख को गेस्ट हाउस के वाशरूम में शाम करीब 4.30 बजे लटका हुआ मिला। जहां इस मामले के दो जांच अधिकारी (यातायात) उस समय अदालत में थे।
सूत्र ने कहा कि एक चौकीदार वाशरूम के बाहर था, लेकिन उसकी मौजूदगी के बावजूद उसने आत्महत्या कर ली। घटना के बारे में पुलिस और भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किया गया है। सभी जबरदस्ती का पालन किया जा रहा है। सीबीआइ सूत्र ने बताया कि गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई की जमानत राशि छह दिन के लिए भेजी गई थी और बाद में इसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।
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जबकि ललन शेख की पत्नी का दावा है कि उसकी हत्या की गई है। उसकी पत्नी ने मंगलवार को दावा किया कि सीबीआई के अधिकारियों ने उसकी हत्या की है। उसने आरोप लगाया कि पहले मामले में उसका नाम हटाने के लिए 50 लाख रुपये की मांग की गई थी। ललन की पत्नी सिल्का बीबी ने मंगलवार सुबह रामपुरहाट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की. जिसमें आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान अधिकारी सीबीआई बोगतुई गांव में आए थे और ललन को जान से मारने की धमकी दी थी। जबकि बोगतुई आगजनी और हिंसा की जांच कर रही सीबीआई ने इस आरोप को आधारहीन करार दिया।
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प्रथम प्रकाशित : 14 दिसंबर, 2022, 11:56 IST













