अनुच्छेद अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक जुलाई, 2017 तक प्रदान किया गया है और वह आधार नंबर पाने के पात्र हैं, उससे संबंधित प्राधिकरण को शुल्क के भुगतान के साथ 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार नंबर की जानकारी दी गई है की जरूरत होगी।
नई दिल्ली। सरकार ने बकाया खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान दिया गया। इससे योगदानकर्ताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय मिल सकता है। इसकी पहली समय सीमा 31 मार्च थी। कंजेशन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपनी आधार संख्या की जानकारी दे सकता है। अनुच्छेद अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक जुलाई, 2017 तक प्रदान किया गया है और वह आधार नंबर पाने के पात्र हैं, उससे संबंधित प्राधिकरण को शुल्क के भुगतान के साथ 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार नंबर की जानकारी दी गई है की जरूरत होगी।
ऐसा करने पर एक अप्रैल, 2023 से बहुत अधिक लग सकता है। अब पैन आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। एक जुलाई, 2023 से ऐसे करदाता जो अपने आधार की जानकारी देने में विफल रहेंगे, उनके पैनिक निष्क्रिय हो जाएंगे। अभी तक 51 करोड़ की पैनिंग को आधार से जोड़ा जा चुका है।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।