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साइरस मिस्त्री की मौत का मामला कार चलाने वाली महिला डॉक्टर के पहले भी ओवर स्पीडिंग के लिए कई चालान कट चुके थे एक्सीसाइरस मिस्त्री मौत के मामले: कार चलाने वाली महिला डॉक्टर के पहले भी कट ओवर स्पीडिंग के चालान थे

साइरस मिस्त्री के हादसे के दौरान कार चली महिला डॉक्टर - India TV Hindi

छवि स्रोत: फाइल फोटो
साइरस मिस्त्री के हादसे के दौरान कार में खड़ी महिला डॉक्टर

बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में अब बड़ी खबर सामने आई है। जांच में सामने आया है कि रोग से कार चलाने की परिधि की महिला डॉक्टर अनाहिता पंडोले पहले भी कई बार ट्रैफिक ट्रैफिक का उल्लंघन कर चुकी थीं। हादसे के वक्त मिस्त्री की कार चलती रही महिला डॉक्टर के साल 2020 के बाद से कई बार तेज रफ्तार से वाहन चलाने के लिए उनके नंबर कटे जा चुके थे। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मिस्त्री कार दुर्घटना मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र के पालघर जिले की पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये बातें पता चलीं।

कार से पहले भी कई बार तोड़े गए थे ट्रैफिक नियम

स्पॉट किया हुआ कि इस साल चार सितंबर को पालघर जिले में सूर्या नदी के पुल पर मर्सिडीज-बेंज कार की रेलिंग से टकरा गई थी और उसके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी। कार सवार डॉक्टर अनाहिता और उनके पति डेरियस की दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। वे सभी मनपाड़ा से मुंबई लौट रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि जांच के दौरान पता चला कि उस कार से पहले भी कई बार ट्रैफिक-संबंधी उल्लंघन का उल्लंघन किया गया था।

सात बार स्पीड ड्राइविंग में पकड़ी गई थीं अनाहिता
पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा, “डॉ. अनाहिता कम से कम सात बार अत्यधिक तेज गति से कार चली गई पकड़ी जा चुकी थी। स्पीड टेक्नोलॉजी में ये घटनाएं दर्ज हुई हैं।” उन्होंने कहा कि ये घटनाएं 2020 से सितंबर 2022 में हादसे के दिन के बीच हुईं। अधिकारियों ने कहा कि उनके खिलाफ जारी ई-चालान को अब चार्ज लेटर में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, “पालघर में दुर्घटनाग्रस्त कार के खिलाफ ही वे कटे हुए थे।” अधिकारियों ने कहा कि कार जे.एम. वित्तीय के नाम पर पंजीकृत थी और अनाहिता पंडोले उसका इस्तेमाल कर रही थीं।

प्रमाणपत्र में प्रमाणपत्रों को समान रूप से मेरी पुलिस ने दायर किया है
पाटिल ने कहा कि पालघर पुलिस ने इस साल के अंत तक अदालत के अलग-अलग मामले में आरोप पत्र दायर किया। उन्होंने कहा, “पुलिस ने कार दुर्घटना के संबंध में डॉक्टर अनाहिता का बयान दर्ज नहीं किया है।” पालघर पुलिस ने नवंबर में डॉक्टर अनाहिता के खिलाफ गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। कासा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए, 279, 337 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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