कबीरधामक्राइमछत्तीसगढ़

सनकी हत्यारा ने पेचकस से जानवेला हमला कर एक को उतारा मौत की घाट तीन लोग को पहुंचाया चोंट

हत्यारा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के विरूद्व धारा 103(1),109,115(2) बीएनएस के तहत कार्यवाही

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा।  प्रार्थी गैंद लाल साहू पिता रोहित साहू उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बिरनुपर खुर्द चौकी बाजार चारभाठा थाना कवर्धा ने परिजन के साथ थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, दिनांक 27.09.2024 के शाम 05ः00 बजे करीबन प्रार्थी अपने घर में था,उसी समय प्रार्थी के पिताजी रोहित साहू लड़खड़ाते हुये घर में आया जिसके गला एवं बाये गाल में चोट लगकर खून निकल रहा था।

प्रार्थी के पिताजी ने बताया कि  अशोक साहू ने जान से मारने के नीयत से पेचकस से मारकर चोट पहुचाया है, जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल कवर्धा ले जाते समय प्रार्थी के पिताजी की मृत्यु हो गई। रोहित साहू द्वारा शीतला मंदिर के पास नाला के पुलिया में तीजू साहू, उत्तरा साहू, दुकलहा साहू को भी जान से मार डालने की नीयत से पेचकस से मारकर चोट पहुचाया है।

रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 616/2024 धारा 103(1),109,115(2) बीएनएस मर्ग क्रमांक 89/2024 धारा 194 बीएनएसएस कायम किया गया। मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश कुमार अग्रवाल ,अति.पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राईम) प्रतीक चतुर्वेदी द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर आरोपी अषोक साहू पिता भोकू उर्फ मेहत्तर साहू उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बिरनपुर खुर्द चौकी बाजार चारभाठा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जिन्होन अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि दिनांक 27.09.2024 की शाम रोहित अपने माता-पिता से झगड़ा-विवाद कर गुस्से में हाथ में पेचकस रखकर घर से निकला था।

जो रास्ते में रोहित साहू मिलने पर रोहित साहू को उसके चेहरे,गर्दन व पीठ में वार कर जमीन पर पटककर रोहित की हत्या करने की नीयत से उसके छाती व पेट में हाथ मुक्के से जोर-जोर से मारा व उसे वही पर छोड़कर गांव के शीतला तालाब तरफ जाकर शीतला मंदिर के पास बैठे तीजू साहू,उत्तरा साहू,खेलन साहू के उपर भी हत्या करने की नीयत से पेचकस से वार किया खेलन साहू वहां से भाग गया जिसे चोंट नहीं पहुंचा पाया उसी समय दुकलहा साहू वहां आने पर उसी भी सिर चेहरे व शरीर के अन्य जगह पर वार कर चोंट पहुंचाया। गांव वालो द्वारा पकड़ने के लिए दौड़ाने पर गिर गया जिसे बाये पैर में चोंट लगना बताया।

आरोपी के निषानदेही पर आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त पेचकस को गवाहो के समक्ष जप्त कर आरोपी को आज दिनांक 28.09.2024 को गिरफ्तार कर आरोपी का न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

आरोपी का नाम :-  अशोक साहू पिता भोकू उर्फ मेहत्तर साहू उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बिरनपुर खुर्द चौकी बाजार चारभाठा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम।

 


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