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हाथरस गैंगरेप कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप केस में चारों ओर की पंचायत हाथरस गैंगरेप केस में बड़ा फैसला, रेप केस में चारों आरोपी बरी, 1 गैर इरादतन हत्या का दोषी SC/ST

छवि स्रोत: फ़ाइल
हाथरस गैंगरेप कांड

हाररस: साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हथकंडों में हुए गैंगरेप कांड में SC-ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैंगरेप के आरोप में चारो0न दाँव को बिलकुल कर दिया है, वहीं संदीप ठाकुर को गैर इरादतन हत्या में दोषी माना जाता है। हालांकि अन्य 3 जाली लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को इस मामले में भी भिन्न कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने संदीप ठाकुर को SC/ST अधिनियम में दोषी माना है। इन दोनों अपराधो में कोर्ट ने शील संदीप ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जजमेंट से पहले पुलिस ने कड़ी कर दी थी सुरक्षा

हाथरस गैंगरेप कांड में कोर्ट में पहली पहली सुनवाई के दौरान किसी भी घटना पर अपराध का आरोप साबित नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि वे इस मामले में अब हाई कोर्ट का रूख करेंगे। यह मामला काफी चर्चित रहा था, इसलिए पुलिस ने आज सुबह से ही कोर्ट को छावनी में लिटाया कर दिया था। इस निर्णय के बाद वहां किसी भी व्यापक स्थिति से अधिष्ठापित किया जा सकता है।

29 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी

बता दें कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस के चंदपा गांव में एक पर्टल डायरेक्‍शन के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। आरोप लगा गांव के ही चार युवकों पर था। पीड़िता की बेरहमी से जीभ काट ली गई थी। किशोरी के भाई ने गांव के ही संदीप ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद के आधार पर जमाव के मामलों में 26 सितंबर को तीन अन्य लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को भी चिंता हुई। चारों संपत्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पीड़ित की 29 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जब शव के हाथ लाए गए, तो पुलिस ने परिजन की अनुमति नहीं दी, उसी रात शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। जिसके बाद मामले में राजेंटिक रंग ले लिया गया था और विपक्षी पार्टियों ने सर्कार को भारी निशाने पर लिया था

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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