
रूपेश कुमार भगत/गुमला। वृंदा नायक टोली की रहनेवाली विनीता उरांव के परिवार की हत्या के प्रयास के दोषी पीएलएफआई के 5 दोषियों को एडीजे 4 अजनी अनुज की अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। शील रामनारायण गोप, राम किशुन गोप, रमेश गोप, सोमनाथ गोप और भगवान गोप को धारा 307/149 के तहत 10-10 साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना दिया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त दंड पांच मुजरिम को कमजोर विवरण।
अदालत में पेश मामले के मुताबिक, यह मौजूदा 5 मई 2020 की है। इसके अगले दिन विनीता उरांव ने गुमला थाने में प्राथमिक दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि विनीता उरांव अपने बच्चों के साथ खाना खाकर घर में सोने की तैयारी कर रही थी। तभी 8:30 बजे कुछ लोग उसके घर के पास आए और दरवाजे पर दस्तक दी और गाली गलौज करते हुए कहने लगे कि दरवाजा खोलो, आज तुम लोगों को खत्म कर देंगे।
विनीता ने धमकी देने की प्रतिक्रिया की आवाज पहचान ली। विनीता के अनुसार, यह आवाज प्लिफ एरिया कमांडर बसंत गोप की थी। इसके बाद वह अपने बच्चों की जान बचाने के चक्कर में झूलते हुए हाथ में पकड़ कर घर के मुख्य दरवाजे के किनारे पर छिप गया। फिर वे लोग दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे और शूटिंग करने लगे। फायरिंग बंद होने के बाद बसंत गोप ने कहा कि भगवान का दरवाजा तुम तोड़ दो।
दरवाजा तोड़ते ही एक ने जान से मारने की नीयत से घर के अंदर फायरिंग की। जैसे ही एक ने घर में दाखिला लिया। वैसे ही विनीता ने अपने परिवार की जान बचाने के लिए उस पर राशि से युद्ध कर दिया। इस हमले में वह व्यक्ति पीठ के बल गिर गया। जिसे उसका साथी अपने कंधे पर लाद कर ले भागे। अगले दिन एरिया कमांडर बसंत गोप का शव वृंदा जंगल से मिला था। इसके ठीक बाद प्रशासन सहित लोगों ने विनीता की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की थी। एससी हरदीप पी जनार्दन ने विनीता को सम्मानित किया था।
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पहले प्रकाशित : 12 जून, 2023, 22:12 IST
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