अदालत ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए उसकी अपील दायर करने वाले रावल पहले स्पष्टीकरण में ही विफल हैं और संबंधित टिप्पणी पर मजाक करना चाहते हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम द्वारा अभिनेता परेश रावल के खिलाफ दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी सोमवार को रद्द कर दी। उक्त प्राथमिकी में दावा किया गया था कि पद्मश्री से सम्मानित रावल ने बंगाली समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए उसकी अपील दायर करने वाले रावल पहले स्पष्टीकरण में ही विफल हैं और संबंधित टिप्पणी पर मजाक करना चाहते हैं।
मिश्रित राजशेखर मंथा ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए प्राथमिकी को रद्द कर दिया और कहा कि कार्रवाई को आगे जारी रखना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद रावल ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 29 नवंबर को गुजराती में दिए गए उनके भाषण की गलत व्याख्या की गई और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए गलत अनुवाद किया गया। रावल ने कहा कि उन्होंने अपने बयानों पर स्पष्टीकरण दिया है और दो दिसंबर को जोककर, उसी तारीख को सलीम ने कोलकाता के नीचे थाने में प्राथमिक दर्ज किया था।
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