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अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सहायक को ज़मानत दी

अनिल देशमुख

प्रतिरूप फोटो

एएनआई छवि

विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सहायक कुंदन शिंदे को शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में ज़मानत दे दिया। इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। इस मामले में शिंदे की ज़मानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

मुंबई। यहां की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सहायक कुंदन शिंदे को शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में ज़मानत दे दी, जिसकी जांच केंद्रीय पुश्ता ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। शिंदे के वकील अनिकेत निकम ने बताया कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस एच ग्वालानी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख के निजी सहायक के तौर पर काम करने वाले शिंदे की ज़मानत याचिका को स्वीकार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में जून 2021 में शिंदे को गिरफ्तार किया था और बाद में सीबीआई ने उन्हें रिश्वत के एक मामले में अपनी हिरासत में ले लिया था।

विशेष पीएमएलए ने बुधवार को धन शोधन मामले में शिंदे की ज़मानत याचिका को स्वीकार कर लिया था। मामले के अन्य दस्तावेजों में देशमुख और बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे शामिल हैं। देशमुख को जमानत मिल गई है, जबकि वाजे अब भी दस्तावेजों में हैं। मार्च 2021 में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य के अगल-बगल के नागरिक मंत्री देशमुख ने रेस्तरां और बार प्रति माह 100 करोड़ रुपये एकत्र करने का पुलिस अधिकारियों को लक्ष्य दिया था।

साल 2021 में मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी गाड़ी मिलने के मामले में गिरफ्तार पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। कोर्ट हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को शुरुआती जांच करने का निर्देश दिया था।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



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