लेटेस्ट न्यूज़

अदालत ने अनुब्रत की याचिका खारिज की, ईडी द्वारा दिल्ली ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया

प्रतिरूप फोटो

गूगल क्रिएटिव कॉमन्स

इससे पशु तस्कर मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। कोर्ट ने साथ ही मंडल को ‘फोरम शॉपिंग’ के लिए एक लाख रुपये जुर्माने का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

आपराधिक कांग्रेस (टाइमी) के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल द्वारा दायर उस याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा एक पेशी वारंट को चुनौती दी थी। इससे पशु तस्कर मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। कोर्ट ने साथ ही मंडल को ‘फोरम शॉपिंग’ के लिए एक लाख रुपये जुर्माने का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

पश्चिम बंगाल केसनसोल में विशेष अदालत सीबीआई द्वारा जारी पेशी वारंट को चुनौती देने वाले मंडल की याचिका को खारिज करते हुए आदित्य विवेक चौधरी ने निर्देश दिया कि टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष को हवाई मार्ग से दिल्ली ले जाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि कोलकाता में केंद्र सरकार के अस्पताल के सामान्य चिकित्सा, कार्ड साइंस और सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग में प्राधिकरण चिकित्सक मंडल की जांच करेंगे और ईडी को सौंपे जाने से पहले याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य की स्थिति का निर्णय लेते हुए एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

चमकदार चौधरी ने निर्देश दिया कि एक चिकित्सा अधिकारी मंडल के साथ दिल्ली जाएगा और उनकी राष्ट्रीय राजधानी में जाने के तुरंत बाद उनकी जगह उनकी जांच की जाएगी। यह निर्देश दिया गया कि मंडल की दिल्ली में अदालत ने अदालत द्वारा दायर याचिका के समय दायर किए गए चिकित्सकीय दस्तावेजों को अपने पेश किए।

कोर्ट ने कहा कि मंडल ने ईडी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी ले जाने से रोकने के लिए कलकत्ता और दिल्ली उच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दी और ‘फोरम शॉपिंग’ का सहयोग लिया। झारखंड चौधरी ने अदालत की प्रक्रिया से धक्के के लिए ”देश के दो राज्यों में न्यायपालिका के सर्वोच्च तरीके के विशेष प्रकृति के आवेदन दायर करने के लिए उन्हें जुर्माने के रूप में उच्च न्यायालय न्यायिक सेवा प्राधिकरण में एक लाख रुपए का सागर दावा दायर किया। टीएमसी नेता के ईडी को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अगस्त 2022 में पशु तस्कर मामले में सीबीआई ने हिरासत में लिया था।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page