
गुरुग्राम माइनर डोमेस्टोक हेल्पर: पुलिस ने बताया कि दंपती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (बंधक बना कर रखना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम की संपर्क अधिकार के तहत न्यू थाने की कॉलोनी पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।



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