
UNITED NEWS OF ASIA. बलरामपुर।छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सनावल थाना अंतर्गत लिब्रा घाट पर आरक्षक शिवभजन सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हमिदुल हक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अन्य दो आरोपी नसीमूल हक और निजामुल हक हैं। अब तक इस जघन्य वारदात में कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें से 7 एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं।
पिता ने रची साजिश, बेटों ने दिया अंजाम
पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी हमिदुल और निजामुल ने अपने पिता नसीमूल हक के कहने पर आरक्षक पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस अभी अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की तफ्तीश तेजी से जारी है।
इससे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आरीफूल हक, जमील अंसारी, उपेन्द्र कोरवा, शकील अंसारी और अकबर अंसारी शामिल हैं।
अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के दौरान हुआ हमला
घटना 8 मई की रात की है, जब वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम नदी किनारे अवैध रेत खनन की सूचना पर कार्रवाई करने लिब्रा घाट पहुंची थी। झारखंड से आए खनन माफियाओं को रंगे हाथों पकड़े जाने पर उन्होंने टीम पर हमला कर दिया और मौके पर मौजूद आरक्षक शिवभजन सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आईजी दीपक झा और एसपी वैभव बैंकर मौके पर पहुंचे थे।
थाना प्रभारी निलंबित, हाईकोर्ट ने जताई सख्त नाराज़गी
घटना के बाद आईजी दीपक झा ने मामले में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में उल्लेख है कि टीआई ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए और पर्याप्त बल के बिना कार्रवाई की थी, जिसके चलते घटना हुई।
इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर पहले ही रोक के निर्देश हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं — यह गंभीर चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को तय की गई है।
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