वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी की अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने रविवार को मुंबई में भागवत के मीडिया दावों का हवाला दिया, जहां वह मध्यकालीन कवि संत रविदास की जयंती के अवसर पर एक समारोह में भाग ले रहे थे।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मंगलवार को एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें ‘ब्राह्मणों’ का कथित तौर पर अपमान करने का आरोप लगाया गया है। वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी की अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने रविवार को मुंबई में भागवत के मीडिया दावों का हवाला दिया, जहां वह मध्यकालीन कवि संत रविदास की जयंती के अवसर पर एक समारोह में भाग ले रहे थे।
मराठी में अपने मोटापे के दौरान आरएसएस के प्रमुखों ने हिंदू समाज में व्याप्त कड़ी आय श्रेणियों के लिए ”पंडितों” (पंडित वर्ग) को दोषी करार दिया था। मीडिया में छपी कुछ ख़बरों के अनुसार भागवत द्वारा ”ब्राह्मण समुदाय” के बारे में बात की गई थी जो पूजा-पाठ से जुड़े हुए हैं। बाद में आरएसएस द्वारा जारी एक बयान में इस बात से इनकार किया गया था कि भागवत ने किसी विशेष जाति का उल्लेख किया था। संघ ने दावा किया कि ”पंडित” शब्द ज्ञानियों के लिए किसी जाति या धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। ओझा ने अपनी याचिका में भागवत के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित भादंवि की प्राथमिकी के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की है।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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