
UNITED NEWS OF ASIA. सायमा नाज, बालाघाट | राज्य शासन ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत 31 जुलाई 2025 तक सभी पात्र शासकीय सेवकों की पदोन्नति करने के निर्देश दिए है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कैडर के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के लिए कलेक्टर मृणाल मीणा ने 27 जून को अधिकारियों की बैठक लेकर समय सीमा में पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक एवं संबंधित विभागों के उपस्थित थे।
कलेक्टर मीणा ने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 का अच्छे से अध्ययन करे और उसी के अनुरूप पदोन्नति की प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूर्ण करे। पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने निर्देश दिए गए। पदोन्नति की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। गोपनीय चरित्रावली एवं पात्रता संबंधी अन्य शर्तों के अनुसार 60 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की जाना है। जिला कैडर के अंतर्गत जनजाति कार्य विभाग, राजस्व, कृषि, पॉलीटेक्निक, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जाना है। अन्य विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया भोपाल मुख्यालय स्तर से की जाना है।
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