
सुप्रीम जस्टिस बिंदाल, पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट
उच्च न्यायपालिका से जुड़े ऑडियो लीक मामले में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने शुक्रवार को कहा कि केवल मुख्य न्यायाधीश के पास जांच आयोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नाम देने की शक्ति है। बता दें कि सीजेपी ने यह टिप्पणी शहबाज शरीफ सरकार द्वारा निगरानी जांच को लेकर की है। कोर्ट के पांच सदस्यीय बड़ी पीठ उच्च न्यायपालिका से जुड़े ऑडियो लीक की जांच के लिए सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जांच आयोग के खिलाफ सुनवाई कर रही है।
पिछले हफ्ते, संघीय सरकार ने अधिक से अधिक लीक हुए ऑडियो क्लिप की जांच के लिए प्राधिकरण का गठन किया था, जिसमें कथित रूप से वरिष्ठ न्यायपालिका के कुछ वर्तमान और पूर्व सदस्य और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे, ताकि उनकी “सत्यता” और “स्वतंत्रता पर प्रभाव” के रूप में शामिल किया जा सकता है। तीन-सदस्य न्याय आयोग के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश काजी फैज ईसाइयों कर रहे हैं और इसमें बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहीं कहीं और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक शामिल हैं।
SC ने BA सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष आबिद जुबेरी ने आयोग के गठन के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि निकाय संविधान के नियम 9, 14, 18, 19 और 25 का उल्लंघन कर रहे हैं। हो रहा है। इसके बाद, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उसम अता बंदियाल ने उच्च न्यायपालिका के वर्तमान और पूर्व सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को कथित रूप से ऑडियो लीक के लिए शामिल किया, एक प्राधिकरण जांच आयोग के गठन के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेने के लिए पांच- जजों की बड़ी छात्राओं का गठन किया गया। प्रमुख के रूप में सीजेपी के अलावा, करियर में नौकरीपेशा एजाजुल अहसन, मिक्स मुनीब दृष्टांत, यौगिक सैयद हसन अजहर रिजवी और मिश्रित सहयोगी वही शामिल हैं।
एटर्नी जनरल ने याचिका को लेकर आपत्ति जताई है
आज की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) मंसूर अवान ने सीजे बंदियाल की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की बड़ी बेंच के खिलाफ याचिका दायर की। सुनवाई की शुरुआत में एजीपी ने याचिका के गठन पर व इसमें स्वयं सीजेपी को बेंच में शामिल करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “मैं अदालत के ध्यान में छठा संशोधन लाना चाहता हूं,” उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संन्यास से संबंधित है। हालांकि, अदालत ने ऑडियो लीक की जांच कर रहे हैं आयोग में न्यायाधीशों के नामांकन के साथ आगे बढ़ने के सरकार के फैसले पर निराशा व्यक्त की। सीजे बांदियाल ने टिप्पणी की, “सरकार अपनी पसंद के न्यायाधीशों को एक फैसले में बैठने के लिए नहीं चुन सकती है।” यह सीजेपी का अधिकार क्षेत्र है कि वह आयोग के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।
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