
UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश बजेन्द्र शास्त्री के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा निधि शर्मा की उपस्थिति में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैजलपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नालसा के योजना के अंतर्गत (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के सम्बन्ध में छात्र छात्राओं जानकारी दी गई।
‘छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 के तहत टोनही प्रताड़ना के मामले में सजा का प्रावधान है। जो किसी व्यक्ति को टोनही कहने पर तीन साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या नुकसान पहुंचाने पर पांच साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। टोनही के नाम पर किसी महिला का झाड़-फूंक या टोटकै से इलाज करने पर भी पांच साल की जेल और जुर्माना हो सकता है बताया गया। साथ ही “साइबर क्राइम, मोबाइल फ्रॉड की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया।
और बताया गया कि अपने दैनिक दिनचर्या और पारिवारिक निजी जीवन में जितना हो सके स्मार्टफोन का उचित एवं पढ़ाई से संबंधित उपयोग करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इंस्टाग्राम पर अपने व्यक्तिगत जानकारी फोटोग्राफ को अनावश्यक रूप से साझा नहीं करना चाहिए तथा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत नहीं करना वह साथ ही किसी अनजान व्यक्ति का व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल को अटेंड नहीं करना है। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन लिंक पर क्लिक नहीं करना है।
साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एई के माध्यम से होने वाले अपराधों से बचने के लिए हमेशा यह सुनिश्चित कर ले की जो व्यक्ति फोन पर स्वयं को आपका पहचान वाला या कोई करीबी व्यक्ति बता रहा है। वह वास्तव में वही है कि नहीं सायबर अपराध पता नहीं चल सकता है, और हम उसमें ठगी का शिकार हो सकते है इसके अलावा अच्छे- अच्छे लेखकों की पुस्तक पढ़ने को प्रोत्साहित किया गया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता सलाह के बारे में भी बताया गया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य संजय शर्मा, शिक्षक गण एवं पैरालिगल वालेटीरियर्स पंकज घृतलहरे, धरमू बारले, देवेंद्र यादव, सोनिया राजपूत, स्वाति कुजांम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहे।
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