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बाल विवाह निषेध अधिनियम जयपुर कलेक्टर अभियान बच्चों को बचाने के लिए एएनएन

बाल विवाह निषेध: राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन तीन महीने बड़ा अभियान चलाएगा। जिला कलेक्टर राजपुरोहित ने एक आदेश जारी कर जयपुर जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत बाल विवाह रोकने के लिए निरोधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एक्सिस III, पीपल पूर्णिमा सहित अन्य अवसर पर होने वाले बाल विवाहों के आयोजन की प्रभावी रोकथाम के लिए 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक आमजन में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत विवाह योग्य लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए ग्राम स्तर पर विद्यालय प्रधानाचार्य और ग्राम विकास अधिकारी सहित 6 सदस्य टीमों को लगाया गया।

अक्षांश मैरिज की सूचना
टीम को नाबालिगों के विवाह की सूचना संबंधित उपखंड या मजिस्ट्रेट पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी। सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारी बाल विवाह रुक जाने के लिए कार्रवाई करेंगे और संबंधित नियामक मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा प्राप्त कर बच्चों के बाल विवाह के लिए पंजीकरण नहीं करेंगे और संबंधित अधिकार को पाबंद करेंगे।

खूब आ रही थीं
बाल विवाह को रोकने के लिए पिछले कई महीने से राजस्थान में अलग-अलग धोखे आ रही थीं। इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाने का प्रयास किया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बेहतर परिणाम आएंगे.

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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