
अभिमान कुमार
दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में बाल श्रमिकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यहां कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी बाल श्रमिकों का नाम नहीं ले रहा है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में धवा दल की टीम द्वारा बाल प्राप्त की मुक्ति के लिए विभिन्न दुकानों एवं निश्चित पर सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कादिराबाद के पुराने बस स्टैंड स्थित राम जानकी स्वीट्स से एक बाल श्रमिक को रिहा कर दिया गया।
हालतए हुए बाल मजदूर को बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिबंध एवं निर्णय) अधिनियम 1986 के तहत निजोक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
आपके शहर से (दरभंगा)
श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल व्यवसाय से किसी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं चयनकर्ता) अधिनियम 1986 के तहत गैर-कानूनी है। बाल छायांकन से कार्य करने वाले व्यक्ति को 20 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना, और दो साल तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम.सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में निजोंगों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिकों की दर से अलग से राशि की कटौती की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पद से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जाम नहीं करने वाले नियोजक के जरिए एक अकाउंट या ब्लूम लेटर वाद अलग से दायर किया जाएगा।
कार्य अधीक्षक ने बताया कि धवा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा। दरभंगा शहर के साथ-साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी दवा दल संचालित किया जाएगा। बाल योजना को योजना बनाने वाले निजोंगों के संबंध में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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पहले प्रकाशित : 19 अप्रैल, 2023, 11:39 IST
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