छत्तीसगढ़बिलासपुर

Chhattsgarh News : आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने शुरू की सख्त कार्रवाई, राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए, शस्त्र जमा करने के आदेश”

UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर | सहित प्रदेश भर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन का अमला एक्शन मोड में आ गया है। शहर के चौक-चौराहों और सार्वजनिक जगहों पर लगे भाजपा-कांग्रेस नेताओं के बैनर-पोस्टर और होर्डिंग्स को निकालने काम शुरू हो गया है। नगर निगम ने चार ट्राली राजनीतिक बैनर-पोस्टर को जब्त किया। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बता दें कि बिलासपुर में 22 जनवरी से नगरीय निकाय और 27 जनवरी से पंचायतों के लिए नामांकन फार्म जमा होंगे।

कलेक्टर ने बुलाई आपात बैठक चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचरण संहिता की जानकारी देकर उन्हें सख्ती से पालन करने और करवाने के निर्देश दिए। आचरण संहिता के दौरान क्या करना है, और क्या नहीं करना है, इसके बारे में अफसरों को विस्तार से बताया गया। बैठक में एसपी रजनेश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर बोले- रोज होगी रिपोर्टिंग कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी 2025 को होगा। पहले चरण में 17 को मस्तूरी, 20 को बिल्हा और 23 को कोटा और तखतपुर में मतदान होगा। 22 जनवरी से नगरीय निकाय और 27 जनवरी से पंचायतों के लिए नामांकन जमा होंगे। कलेक्टर ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दे दिए हैं। एजेन्सियों द्वारा प्रतिदिन इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर बैन उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कोई भी शासकीय कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएगा। अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। विशेष परिस्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति से ही अवकाश दी जा सकेगी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक व्यक्तियों के साथ संलग्नता अथवा उनका प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। सभी अधिकारी अपनी विभागीय शासकीय वाहन दुरूस्त कर लें।

नए काम की स्वीकृति नहीं, टेंडर भी नहीं होगा कलेक्टर ने बताया कि शासकीय कामों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। नए निविदा जारी नहीं किए जाएंगे और न ही फाइनल किए जाएंगे। लेकिन, जो काम शुरू हो चुके हैं, वे चलते रहेंगे। उन्होंने हटाए जाने वाले प्रचार-प्रसार की जानकारी देकर समय-सीमा में अनिवार्य रूप से प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अभियान चलाकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर सारी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी चुनाव संबंधी हर स्तर के काम में निष्पक्ष रहें। उनकी निष्पक्षता सबकों दिखनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी चुनाव के अनुरूप अपनी मानसिकता बना लें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाले सभी तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। कलेक्टर ने प्रशिक्षण से लेकर निर्वाचन की तमाम प्रक्रिया का सुचारू रूप से पालन करने के निर्देश दिए।

एक्शन मोड में आया निगम प्रशासन इस बैठक के बाद कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर शहर के चौक-चौराहों व सार्वजनिक जगहों पर लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। निगम अमले के साथ पुलिस की टीम भी राजनीतिक दलों से जुड़े फ्लैक्स और बोर्ड हटाने निकला। साथ ही सड़कों पर लगे साइन बोर्ड पर नेताओं की तस्वीरों को स्टिकर से ढंक दिया गया है। वहीं, पुलिस प्रशासन ने पेट्रोलिंग बढ़ाकर सघन जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार देर शाम तक नगर निगम अतिक्रमण निवारण दस्ते ने चार ट्रॉली बैनर-पोस्टर जब्त किया है। कलेक्टोरेट, लिंक रोड, सीपत रोड, राजेंद्र नगर चौक, मंगला चौक, मुंगेली नाका, सीपत रोड समेत कई जगहों पर बैनर-पोस्टर हटाने का काम किया गया। अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा का कहना है कि आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी।

चुनाव के चलते शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त बैठक में एसपी रजनेश सिंह ने कहा कि आचार संहिता के दौरान सभी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। लाइसेंस धारक एक सप्ताह के अंदर संबंधित थाने में शस्त्र जमा करेंगे। जिले में रहने वाले और बाहर के जिले से आए लाइसेंसी हथियारों पर भी यह लागू रहेगा। आचार संहिता समाप्त होने के बाद सभी को शस्त्र वापस कर दिया जाएगा।

गुंडे-बदमाशों पर सख्ती से होगी कार्रवाई एसपी रजनेश सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हरसंभव उपाय किए जाएंगे। पुलिस एवं प्रशासन आपसी तालमेल के साथ सामूहिक नेतृत्व भावना के साथ काम करेगी।

आपराधिक तत्वों के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। चुनाव संबंधी पुराने अपराधों की भी एक बार खंगाल लें। अवैध नगदी, मदिरा एवं अन्य सामग्रियों के वितरण पर रोक लगाने टीमें भी तैनात रहेंगी। वे अपना कार्य पूरी सतर्कता से करें। संवैधानिक पदों पर व्यक्तियों के सुरक्षा गार्ड, बैंक सुरक्षा, एटीएम में लगे सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ और जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड के शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किए जाएगे। बैंक, एटीएम और संस्थान की सुरक्षा में तैनात​​​​ गार्ड को शस्त्र जमा करने से छूट रहेगी।

लाउडस्पीकर और जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति चुनाव आचार संहिता के दौरान लाउडस्पीकर और जुलूस निकालने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम बजाने और किसी तरह की रैली सभा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भूमिपूजन और लोकार्पण के काम नहीं होंगे आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में अब विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन के कार्य नहीं होंगे। हालांकि जिन कार्यों का पहले टेंडर या भूमिपूजन हो चुका है, उसके काम जारी रहेंगे।

 


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