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Chhattisgarh : महिला आयोग ने सामाजिक तलाक को माना अवैध

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य नीता विश्वकर्मा ने बैकुठपुर में महिला उत्पीड़न से संबधित प्रकरणों पर सुनवाई की। उभय पक्ष उपस्थित आवेदन प्रस्तुत किया कि दोनो पक्षों को सुना गया सामाजिक निर्णय के आधार पर दोनों अलग रह रहे है।

आवेदिका अब तक किसी भी तरह का एकमुश्त भरण पोषण अनावेदक के द्वारा नहीं दिया गया ना ही कानून तालाक लिया गया है। अनावेदक को समझाईश दिया आवेदिका को एकमुश्त भरण पोषण राशि करे और शादी में दिये गये समस्त सामान वापस करे।

उसके परिवार में 02 हेक्टेयर जमीन है और वह खेती बाडी का काम करता है। दोनो पक्षों का समझाईश दिया गया न्यायालय प्रकरण दर्ज कराये एवं भरण राशि और तालाक की कार्यवाही पर्ण कर तालाक होने तक दुसरा विवाह ना करें इस निर्देश के तहत् प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित जमीन रास्ते का विवाद है। दोनों पक्षों के बीच व्यवहार न्यायालय एसडीएम के पास केस चल रहा है। ऐसी स्थिति प्रकरण को नस्तीबद्ध योग्य है इस स्थिति में उभ पक्षय दोनों सहमत है कि दोनों पक्ष का सुलह नाम महिला आयोग की निगरानी में दोनों पक्ष के स्थल की जांच कर सुलह नामे कर एक माह के अन्दर जांच कर महिला आयोग को प्रस्तुत करें। संरक्षण

अधिकारी वित्तबाला श्रीवास्तव को वह जिला तहसील आफिस टिम के साथ लिए 1 तारिख देकर मौके पर जांच कर और दोनों पक्षों की सुलह की सर्वे आयोग में भेंजे। दोनों पक्ष आयोग रायपुर कार्यालय आकर उपस्थित हो।

 

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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