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Chhattisgarh : एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा दूसरी बोतल के लिए क्या करना पड़ेगा नए नियम  लागू कैसे मिलेगा शराब!

United News Of Asia. रायपुर। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नये नियम के तहत अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। दूसरी बोतल एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। दूसरी बोतल उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में आकर शराब ले पाएगा। इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था। नियम में यह बदलाव शराब व बियर का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है।

  • एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा लिमिट

दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नये नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा।

  • 3 लीटर तक शराब रखने की छूट जारी

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शराब दुकान में शराब की बोतल खरीदने के नियम में बदलाव किया गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति 3 लीटर शराब रख सकता है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रति व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। इसके लिए प्रति व्यक्ति चाहे तो एक दिन में अलग-अलग टाइम में शराब दुकान से 3 बोतल शराब खरीद सकता है।

  • अवैध संग्रहण व बिक्री रोकने नियम में बदलाव

आबकारी विभाग के अनुसार शराब बिक्री नियम में बदलाव हुआ है। इसके तहत प्रति व्यक्ति एक टाइम में एक बोतल शराब ही बेची जाएगी। प्रति व्यक्ति 3 लीटर शराब रख सकता है। यह नियम यथावत है।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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