छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

Chhattisgarh : कुल्हाड़ी मारकर किया था पत्नी का मर्डर, पति को हुई आजीवन कारावास

UNITED NEWS OF ASIA. जांजगीर-चांपा। जिले में चरित्र शंका पर पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। जिला न्यायधीश शक्ति सिंह राजपूत ने पति संपत सारथी को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है। आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला शिवरीनारायण थाना क्षेत्र का है। दरअसल, शिवरीनारायण थाने में चितरेखा सारथी ने 6 जनवरी 2023 को सूचना दी। शाम 3 बजे उसकी बहन सुलेखा सारथी को उसके पति संपत सारथी ने हत्या कर दी है। सिर और गर्दन पर चोट के निशान हैं। शिवरीनारायण थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया।

सरकारी वकील राजेश पांडेय ने बताया कि पति संपत सारथी अपनी पत्नी सुलेखा सारथी के बीच घर के पीछे बाड़ी में विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर संपत सारथी ने पास में रखे लकड़ी के डंडा से पीटा। जब वह जमीन पर गिर गई, तो कुल्हाड़ी से गले में मारा। वारदात के बाद संपत घर में ताला लगाकर भाग गया था। जिला न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने सजा सुनाने बाद अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने संपत को 6 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश जारी किया है।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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