UNITED NEWS OF ASIA. बालोद/दल्लीराजहरा। सोशल मीडिया में नाबालिग बच्ची का अश्लील वीडियो अपलोड करने पर राजहरा पुलिस ने दल्लीराजहरा के एक युवक पर आईटी की धारा 67 (ए),67( बी) के तहत अपराध दर्ज किया है।
गृह मंत्रालय नई दिल्ली की साइबर टीम इसकी निगरानी कर रही है। इसी के तहत घटित अपराध के अनुसार संबंधित थानों को सूची भेजी जा रही है। गृह मंत्रालय से जांच के लिए भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सीडी का अवलोकन करने पर दो नाबालिगबालक एवं बालिका द्वारा अश्लील व आपत्ति जनक हरकत करते पाया गया है।
उक्त कृत्य इंस्टाग्राम की जांच सीसीपीडब्ल्यूसी योजना अंतर्गत गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित टीप लाईन सीडी में सोशल मीडिया में महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों का अवलोकन किया गया है, जिसमें संदेही का इंस्टाग्राम धारक दल्लीराजहरा जिला बालोद छग का होना पाया गया है।
इंस्टाग्राम धारक द्वारा अपने मोबाइल से अश्लील चलचित्र को सोशल मिडिया में प्रसारण किया है। चलचित्र में दिखने वाला लडक़ा एवं लडक़ी पूर्णत: नाबालिग प्रतीत हो रहे हैं। आरोपी का कृत्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी (संसोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 (क), 67 (ख) का पाये जाने से मोबाइल धारक विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।